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गुरुवार, 4 जून 2020

सेवा से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति जन उपयोगी लोक अदालत में दे सकता आवेदन- न्यायधीश

अनूपपुर म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए जन उपयोगी लोक अदालत की स्थापना की है। सुनवाई स्थाई लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है, जिसके पीठासीन अध्यक्ष उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीश होते है। लोक उपयोगी सेवा में वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के लिए यातायात सेवा, सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण हटाने हेतु या सार्वजनिक मार्ग समीप कोई न्यूसेंश हटाने हेतु या शैक्षिणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों के विक्रय रोकने या डाकतार, टेलीफोन सेवा, विधुत सेवा, जल प्रदाय सेवा, स्वच्छता प्रणाली जैसे नाली सड़क की सफाई, अस्पताल, औषाधालय सेवा, बीमा सेवा संबंधित विवाद, बैंकिग, वित्तीय संस्थान, शैक्षिणिक संस्थानों, आवास, रियल स्टेट सेवा से संबधित विवादों का निराकरण इस लोक अदालत में किया जाता हैै। सेवा में कमी से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति जन उपयोगी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। गुरूवार को उच्च न्यायिक सेवा जिविसेप्रा अनूपपुर भू-भास्कर यादव ने पत्रकारो से कही।

उन्होने बताया कि इस लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत के लिए किसी प्रकार न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, अधिवक्ता के बगैर भी कोई आम व्यक्ति साधारण कागज में लिखकर आवेदन दे सकता है। लोक अदालत का कार्यालय प्रत्येक शनिवार को जिला न्यायालय अनूपपुर में लगाया जाता है।

सचिव जिविसेप्रा ने कहा जन उपयोगी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा। आवेदन शासन के किसी भी विभाग, नगरीय निकाय, सोसायटी, बैंक, अस्पताल प्रबंधन के विरूध प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक अदालत में पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर सुलाह का प्रयास किया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता को अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराए। यदि शासन या संबंतिधत विभाग द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जाता तब सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये तरीके से आदेशिका जारी करके निश्पादन कार्य कराया जाता है। 

इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने तथा मजदूरों को समय पर भुगतान में लापरवाही के लिए भी रोजगार गारंटी से संबंधित लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेरोजगारों को उक्त योजना के तहत नियत दिनों तक काम मिले और उसका भुगतान समय पर कराया जाए।


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