अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम कोतमा अमन मिश्रा ने धारा -144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय निकाय कोतमा की सीमा में एक दिवस का कर्फ्यू लगाया है। ज़ारी आदेश के अनुसार दिनांक 02 जून 2020 की मध्यरात्रि 01 बजे से 02 जून की रात्रि 12 बजे तक की अवधि में कर्फ़्यू प्रभावी रहेगा।
कर्फ्यू के दौरान दिवस के दौरान दो /चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं अनुविभग अन्तर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त से मुक्त रहेंगे।
नगरीय निकाय कोतमा में संचालित समस्त बैंक शाखाएँ, एलपीजी वितरण केंद्र से संबंधित कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें शादी/विवाह कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति प्राप्त है वह शादी/विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर सकते है। इस दौरान शासन के निर्देशानुसार उल्लेखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम गोविन्दा कॉलोनी में 1 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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