बाहर से आने
वाले श्रमिकों की होगी त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी घर जाने की अनुमति
क्वॉरंटीन
सेंटर में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश आगंतुको को सूचना देना
अनिवार्य
अनूपपुर।
जिले में शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के अन्य जिलों एवं प्रदेश के बाहर से
श्रमिकों का आगमन चालू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के आगमन को दृष्टिगत
रखते हुए कलेक्ट्रैट सभागार में सोमवार को आयोजित विशेष बैठक में कलेक्टर
चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई एवं आवश्यक
निर्देश दिए गए। उन्होने
कोरोना संक्रमण से संरक्षित रखने हेतु सभी आगंतुको की स्क्रीनिंग करा स्वास्थ्य
प्रोटोकॉल के आधार पर आगंतुको को घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर ने श्रमिकों
की त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। प्रथम स्तर में जिले की चिन्हित
सीमाओं जहाँ से श्रमिकों का आगमन होगा, वहाँ पर स्वास्थ्य दल द्वारा नॉन
कॉंटैक्ट थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जाय, लक्षण वाले श्रमिकों को अलग कर
उनके सैम्पल भेजे जाएँ। शेष को सम्बंधित विकासखंड के क्वॉरंटीन कैम्प ले जाने हेतु
तहसील मुख्यालय भेजा जाएगा। जहाँ उन्हें क्वॉरंटीन कैम्प भेजा जाएगा तथा स्वास्थ्य
दल द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी। तृतीय चरण में सम्बंधित समूह से कुछ लोगों
जिनमे लक्षण दिख रहें है यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाकर उनकी कोरोना जाँच की
जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर सम्बंधित समूह को 14 दिवस के लिए अनिवार्य
रूप से होम क्वॉरंटीन हेतु निर्देशित किया जाएगा। होम क्वॉरंटीन किए हुए
व्यक्तियों की सूची सम्बंधित ग्राम पंचायत, नगरीय
प्रशासन को सौंपीं जाएगी। जिनके द्वारा स्वास्थ्य दल को ऐसे व्यक्तियों की निगरानी
की जायेगी। कलेक्टर द्वारा श्रमिकों के जिले के अंदर सुव्यवस्थित आवागमन हेतु
पर्याप्त संख्या में वाहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
सभी
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (इन्सिडेंट कमांडर) को निर्देश दिए हैं कि अपने
क्षेत्रांतर्गत समस्त क्वॉरंटीन सेंटर में आवश्यक व्यवस्थाएँ-पेय जल, साफ
सफाई, शौचालय, भोजन, सैनिटाईजेशन
आदि की व्यवस्था दुरुस्त रखें। अधोसंरचना सम्बंधी कार्यों हेतु सम्बंधित विभागों
को अवगत करा तत्काल आवश्यक मरम्मत/निर्माण की कार्यवाही करवाएँ। क्वॉरंटीन
केंद्रों में किसी भी परिजन को आकर मिलने की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु सेंटर
प्रभारी जिम्मेवार होंगे।
जिले से बाहर
जाने वालों को प्रदान करें ई-पास
कलेक्टर
द्वारा ई-पास से जुड़े प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी
नागरिक जो स्वयं की वाहन व्यवस्था से जिले से बाहर जाना चाहते हैं। उन सभी को ई- पास
प्रदान किया जाय। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं का वाहन व्यवस्था से अनूपपुर आना चाहते हैं,
उन्हें
भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं अन्य हॉटस्पॉट को छोड़कर आने
की अनुमति दी जा सकती है। सभी व्यक्तियों को अनूपपुर आगमन पर नजदीकी चिकित्सालय,
थाना
अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। जहाँ पर
स्वास्थ्य दल द्वारा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य जाँच उपरांत
स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त होम/संस्थागत क्वारंटाइन के लिए
निर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दिए गए
निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले
व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत
कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रदेश के बाहर निवास कर रहे लॉकडाउन
में फँसे श्रमिक जिनकी सूची ग्राम पंचायत वार तैयार कर राज्य शासन के पोर्टल में
दर्ज करने सम्बंधित ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय के नवीन दिशानिर्देशो अनुसार जिले में विभिन्न गतिविधियों को प्रदान
की गयी सशर्त अनुमति की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने पुलिस एवं प्रशासनिक
अधिकारियों को उक्त शर्तों/ प्रतिबंधो का कड़ाई से पालन करने एवं आवश्यकता पडऩे पर
दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक किरणलता
केरकेट्टा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत सरोधन सिंह, अपर
कलेक्टर बीडी सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन सहित, प्रशासनिक,
पुलिस
एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें