लंबित तीन
चिटफंड पर भी एसपी ने दिए कार्यवाही के निर्देश
अनूपपुर।
जिला मुख्यालय में वर्ष 2016 में चिटफड़ कंपनियों द्वारा ढाई गुना का लालच देकर हितग्राहियो
के साथ धोखाधडी करने की लगातार शिकायतो के बाद पुलिस ने चार कंपनियों के दस्तावेजो
को जब्त कर संबंधित कंपनियों के मैनेजर अभिलाष पटेल एवं मालिक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध
किया गया, जिसके बाद से वर्ष 2016 से प्रकरण लंबित पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक तिलक
सिंह ने इन लंबित प्रकरणो का जल्द निराकरण करने के निर्देश कोतवाली निरीक्षक को दिए।
जहां कोतवाली निरीक्षक प्रफुल्ल राय के निर्देशन में उप निरीक्षक अभय राज सिंह ने चिटफंड
कंपनियों के जप्त दस्तावेजों का अवलोकन कर पीडि़त हितग्राहियों की तलाश करते हुए 8
अगस्त को सांई राम रियलटेक कंपनी के तीन लोगो को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ पूर्व
की धाराओं को बढाकर धारा 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध कर तीनो आरोपियों
को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं चिटफंड कंपनी का संचालन विनय सक्सेना निवासी गाजियाबाद
की पतासाजी की जा रही है।
यह है मामला
मामले की जानकारी देते
हुए उप निरीक्षक अभय राज ङ्क्षसह ने बताया कि 15 मार्च 2016 को मुखबिर की सूचना पर
पुलिस ने सांई राम रियलटेक कंपनी के दस्तावेजो एवं जिल के हितग्राहियो की सूची जब्त
करते हुए समितियों के खिलाफ धारा 420, निक्षेपको के हितग्राही का संरक्षण अधिनियम धारा
छ के तहत कार्यवाही कर प्रकरण लंबित रहा। जहां प्रकरण में उक्त शाखा से जब्त दस्तावेजों
का अध्ययन कर हितग्राही हीरा सिंह मार्को ग्राम कंचनपुर थाना करनपठार, अमर ङ्क्षसह
परस्ते निवासी पमरा थाना अमरकंटक एवं सोहन सिंह परस्ते ग्राम बसनिहा की तलाश की गई।
दो गुना लाभ दे हितग्राहियो
से करते धोखाधडी
विवेचना के दौरान पीडित
हितग्राही सोहन सिंह ने बताया कि शेर सिंह एवं नारायण तेलगाम द्वारा दो गुना लाभ का
लालच दिया जिस पर मैने सेंट्रल बैंक राजेन्द्रग्राम से 5 लाख रूपए निकाल 3 जनवरी 2015
को 5 लाख रूपए दिया जिसके बदले शेर सिंह एवं नारायण तेलगाम द्वारा मुझे पॉलसी रसीद
क्रमांक 23473 देते हुए 7 वर्ष 9 माह बाद 30 जुलाई 2022 तक 12 लाख 50 हजार रूपए दिए
जाने की पॉलसी दी और मेरी राशि 5 लाख रूपए धोखाधडी कर हड़प ली गई।
ज्वाइंट खाता बना करते
थे लेनदेन
विवेचना के दौरान सांई
राम रियलटेक कंपनी के मालिक विनय सक्सेना गाजियाबाद एवं डायरेक्टर अजय विश्वकर्मा,
फील्ड ऑफीसर संतोष कुर्रे का एक ज्वाइंट खाता क्रमांक 144705000696 था, जिसके माध्यम
से हितग्राहियों की रकम का लेन-देन का कार्य किया जाता रहा, जिसमें कई हितग्राहियों
की राशि को डिप्टी डायरेक्टर शेर सिंह आयाम को कंपनी की ओर से ग्राम मनमारी पटवारी
हल्का गोहण्ड्रा में कोतमा-मनेन्द्रगढ़ मार्ग में भूमि नंबर 618/1/ग/1 रकवा 0.535 हेक्टेयर
एवं इससे लगी भूमि 618/2 रकवा 1.890 हेक्टेयर कुल 6 एकड़ रोड के किनारे से लगी भूमि
डिप्टी डायरेक्टर के नाम कंपनी की ओर से खरीद एवं रजिस्ट्री कराया गया है।
तीन आरोपी गिरफ्तार, एक
फरार
मामले की विवेचना के दौरान
8 अगस्त को उपनिरीक्षक अभय राज सिंह एवं प्रधान आरक्षक सुखदेव रामभगत द्वारा तीन आरोपियों
जिनमें डॉयरेक्टर अजय विश्वकर्मा पिता राम स्वरूप उम्र 39 वर्ष निवासी बलपुरावा शहडोल,
डिप्टी डायरेक्टर शेर सिंह पिता चंदन सिंह आयाम उम्र 35 वर्ष निवासी भरनी थाना अमरकंटक
तथा फील्ड ऑफिसर संतोष कुर्रे पिता रामदरस उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कोहका थाना शिवरी
नारायण छ.ग. को गिरफ्तार कर पूर्व की धारा बढाते हुए धारा 467, 468, 471, 120 बी के
तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं कंपनी के मालिक
विनय सक्सेना निवासी गाजियाबाद को जल्द ही गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई।
लंबित पड़े अन्य कंपनियो
पर जल्द होगी गिरफ्तारी
उप निरीक्षक अभय राज सिंह
ने बताया की जिला मुख्यालय में संचालित अन्य चिटफंड कंपनियों के खिलाफ वर्ष 2016 से
लगातार लंबित पड़े मामले में पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह के निर्देश के बाद कोतवाली निरीक्षक
द्वारा सनराइज लिमिटेड कंपनी ग्वालियर से संबंधित अपराध क्रमांक 381/16, आरबीएन कंपनी
के खिलाफ अपराध क्रमांक 382/16 तथा ग्लोबल इंडियन लिमिटेड कंपनी के खिलाफ अपराध क्रमांक
99/16 की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जिसमें जल्द ही हितग्राहियों से धोखाधडी पर
आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने की बात कही गई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें