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सोमवार, 6 अगस्त 2018

अवैध पशु तस्करी के मामले में न्यायायल ने आरोपियों की जमानत की खारिज, भेजा जेल



अनूपपुर। कोतवाली थाना अनूपपुर क्षेत्र के सकरा गांव के पास रविवार ५ अगस्त को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई घेराबंदी तथा अवैध तरीके से वाहन क्रमंाक एमपी १९ एचए ०९६६ से १८ नग मवेशियों को उत्तरप्रदेश के बूचडख़ाने ले जाने के मामले में सोमवार को गिरफ्तार दो आरोपियों के जमानत के लिए दी गई अर्जी  पर न्यायाधीश मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी राजेश सिंह ने आवेदन को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों रामप्रसाद पटेल पिता रामखेलावन पटेल निवासी ग्राम सकरा जिला अनूपपुर एवं शहनवाज अहमद पिता इकबाल अहमद निवासी अकबरपुर थाना कौडिय़ार जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश की जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया गया कि 5 अगस्त को कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी किया तो किरर घाट के तरफ  से आ रहा ट्रक जिसपर तिरपाल ढका हुआ था को पुलिस ने रोका। इस दौरान ट्रक के आगे सफेद रंग की वाहन बिना नंबर की ट्रक को पायलेटिंग करते हुए आगे आ रहा था पुलिस को देखकर धनपुरी तरफ  भाग दिया। ट्रक को अन्य वाहनों के सहयोग से बेड़ा लगाकर रोका गया। रोकने पर ट्रक में मवेशी भरे हुए पाए गए। आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मवेशियों को लोड कर बूचड़ खाना  लिए ले जा रहे थे। 

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