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सोमवार, 6 अगस्त 2018

जंगली सुअर के शिकारी को वन विभाग ने किया गिरफ्तार



पूछताछ कर अन्य आरोपियो की कि जा रही पतासाजी
अनूपपुर। वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत बीट गोरसी के ग्राम उमरिया में मुखबिर की सूचना पर ६ अगस्त को वन विभाग द्वारा जीवन पिता रामकरण राठौर उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 तिपानटोला के घर की परछी से प्लास्टिक के झोला जंगली सुअर के पैर के ताजा मांस के साथ टांगी एवं बिजली के तार जप्त कर आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 50 एवं 51 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ करते हुए घटना स्थल का पहचान करने के साथ अन्य शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है। वन परिक्षेत्राधिकारी जैतहरी सुरेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रमेश पाटले परिक्षेत्र सहायक गोरसी, आर.एस. सिकरवार परिक्षेत्र सहायक जैतहरी के नेतृत्व में वनरक्षक हरीनारायण पटेल, मेवालाल रौतेल तिलवनडाड़, बिहारीलाल रजक केरहा, तरूण कुमार मसराम पोड़ी, सतीश कुमार बैगा खोडऱी एवं सतेन्द्र मिश्रा वेंकटनगर सहित कर्मचारियो का दल गठित कर ग्राम वन समिति अध्यक्ष मनौरा देवदास रजक के साथ संदेही जीवन राठौर से पूछतांछ कर न बताने पर उसके घर की तलाशी की गई तलाशी के दौरान परछी में रखे झोले के अंदर से जंगली सुअर का मांस, टांगी एवं 50 मीटर तार बिजली जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी के विरूद्ध इसके पूर्व 16 अक्टूबर 2017 को जंगली सुअर के शिकार में संलिप्त होन पर गिरफ्तार किया गया था जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

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