अभिभाषक संघ
ने सौंपा ज्ञापन
अनूपपुर। जिला मुख्यालय में
जिला एवं सत्र न्यायालय भवन की प्रस्तावित मांग को लेकर बार बार शासन और न्यायालय
द्वारा बनाए जा रहे प्रस्तावों और नवीन भवन की बन रही आस में रविवार १५ अप्रैल को
उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जबलपुर सुबोध अभ्यंकर सहित अन्य तकनीकि विशेषज्ञों
का दल अनूपपुर पहुंचा। जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ जिला प्रशासन और
स्थानीय विशेषज्ञों के साथ जिला सत्र न्यायालय परिसर का निरीक्षण किए। जिसमें
न्यायालय परिसर के आसपास के शासकीय जमीनों का मौके पर निरीक्षण कर सम्बंधित जमीनों
के रकबे की जानकारी ली। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने परिसर
की चौहद्दी का भ्रमण करवाते हुए शासकीय और अशासकीय जमीनों के बीच बनने वाली
परिस्थितियों पर भी उनका ध्यानाकर्षण कराया। जमीनों के आंकलन के बाद न्यायाधीश ने
प्रशासनिक अधिकारियों सहित न्यायधीशों से चर्चा की।
अभिभाषक संघ
ने मुख्य न्यायाधीश को सौंपा ज्ञापन
जिला अभिभाषक
संघ ने अनूपपुर सिविल जिला की न्यायिक समस्याओ के निदान हेतु १५ अप्रैल को उच्च
न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर के नाम जिला न्यायाधीश आर.के.नायक
को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अनूपपुर राजस्व जिला १५ अगस्त २००३
को घोषित हुआ तथा १५६ जुलाई २००९ को सिविल जिला के अस्तित्व में आने के बाद जिला
न्यायालय अनूपपुर -जैतहरी मुख्य मार्ग पर वर्ष २००८ से संचालित है। वर्तमान समय
में एक जिला न्यायाधीश, दो
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दो
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ के न्यायाधीश एवं जिला उपभोक्ता फोरम का न्यायालय भी
संचालित है। न्यायिक विचारण के दौरान प्रतिदिन ५०० से १ हजार पक्षकार, साक्षीगण, लगभग २०० अधिवक्ता
न्यायालीन कार्यो में सम्मिलित रहते है। लगभग सभी न्यायालयो को मिलाकर १ हजार
प्रकरण विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन है अत: जिला न्यायालय की न्यायिक समस्याओ
के निराकरण एवं निदान हेतु ५ सूत्रीय मांगो को रखा गया, जिनमें जिला
न्यायालय के भूमियो के चयन का मामला तत्काल निराकृत करते हुए जिला न्यायालय की
नवीन भवन का शीघ्र निर्माण कराए जाने, मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - २ की नियुक्ति की जावे, जिला उपभोक्ता फोरम
के अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही की जाए,
श्रम न्यायालय एवं रेलवे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया जाए, जिला स्थित
भालूमाड़ा थाना के अंतर्गत फुनगा चौकी से उद्भूत होने वाले प्रकरणो का विचारण जिला
स्थित भालूमाड़ा थानांतर्गत फुनगा चौकी से उद्भूत होने वाले प्रकरणों का विचारण भी
न्यायालय में किए जाने अनुमति प्रदान की अपील की।
वही रविवार
को जबलपुर उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने वर्तमान न्यायालय परिसर में ही नवीन भवन
निर्माण पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। लेकिन सम्भावनाएं है कि वर्तमान व्यवस्थाओं और
मुख्य मार्ग को देखते हुए शायद पुराने परिसर में ही नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति
प्रदान कर दी जाएगी। फिलहाल न्यायाधीशों व जिला प्रशासन ने वर्तमान तथा पूर्व
आवंटित जमीनों के निरीक्षण के उपरांत निर्णय पर अपनी बात कही है।
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