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शनिवार, 27 मई 2023

लव जिहाद: दलित किशोरी से 3 वर्ष तक शारीरिक शोषण कर बनाया वीडियो,शादी के लिए बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

अनूपपुर। कोतमा थाने पुलिस ने शुक्रवार को लव जिहाद का मामला पंजीबद्ध हुआ है। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत निवास करने वाली दलित छात्रा तीन वर्ष पूर्व जब 11वीं अध्यनरत थी तब मुस्लिम युवक ने शारीरिक शोषण कर उसका वीडियो बना लिया है। वह तीन वर्ष से ब्लैकमेल कर रहा है। और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। जिस पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर धारा 354 (डी), 376(2), 506 भा.द.वि. 3(2)व्ही, 3 (1) (डब्ल्यू) (आईआई) एससी एसटी एक्ट और 5/6 धार्मिक स्वतंत्रता अधियिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दलित युवती ने अहमद हुसैन पुत्र कादिर हुसैन 2 के विरुद्ध लिखित शिकायत में बताया कि आरोपित युवक के द्वारा अपने प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण कर ब्लेकमेल करने के साथ ही धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा है। पीड़िता ने बताया कि अभी एक कॉलेज में पढ़ रही हूं। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा थी। आरोपी अहमद भी मेरे साथ ही पढ़ता था। अहमद ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसको मना कर दिया, उसके बाद भी वह पीछे पड़ा रहा। मैं स्कूल जाती थी या आती थी, तब वह मेरा पीछा किया करता था। मैंने परेशान होकर उससे दोस्ती कर ली। उसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी और मिलना जुलना भी होने लगा। सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, तो अहमद मिलने के लिए कॉलेज आता था। वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाब डालने लगा। मैंने मना कर दिया, तो वह धमकी देने लगा। उसने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यह बात तेरे घर पर बता दूंगा। 25 जून 2020 को अहमद ने जबरन पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने इसके फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। मैं 3 वर्ष तक जैसे-तैसे सब कुछ सहन करती रही। समय के साथ अहमद का अत्याचार भी बढ़ने लगा। और कहता था कि तुम धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 25 मई को मैं कॉलेज गई थी, तब एक बार फिर अहमद वहां पहुंचा। उसने धर्म परिवर्तन करने की बात कही। मैंने मना करने दिया, तो वह अश्लील वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। वह समाज में बदनाम कर देने की बात कहने लगा। मैंने परेशान होकर थाने की शरण ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अभिषेक राजन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

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