सोमवार, 29 मई 2023
हत्या के दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.एस. परमार अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302 भादवि एवं 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट के आरोपी 37 वर्षीय रमाकांत यादव पुत्र सीताराम यादव, पिंकी यादव पति रमाकांत यादव एवं घनश्याम उर्फ पिंटू यादव सभी निवासी टकहुली थाना जैतहरी को आजीवन कारावास की सजा एवं 2000-2000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दूसरे प्रकरण में इसी न्यायालय ने थाना कोतमा के अपराध की धारा 302 भादवि एवं 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट के आरोपी 32 वर्षीय केमला यादव पुत्र चैतू यादव निवासी बगैहा टोला थाना कोतमा को आजीवन कारावास की सजा एवं 3000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।दोनो ही प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई।
थाना जैतहरी के प्रकरण में लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक देवेन्द्र जायसवाल पुत्र कबीरदीन निवासी चाका के साथ आरोपितों द्वारा मारपीट करने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी जिस पर थाना जैतहरी द्वारा उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
थाना कोतमा के प्रकरण में लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक 35 वर्षीय सुखलाल पाव पुत्र भद्दू पाव साकिन डोंगरा टोला थाना कोतमा का आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण उसकी हत्या कर दी। जिस पर थाना कोतमा द्वारा उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर न्यायालय ने विचारण उपरान्त सजा सुनाई।
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