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शुक्रवार, 26 मई 2023

पति को आजीवन कारावास, पत्नी के ससुराल जाने से इंकार पर की थी हत्या

के अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना जैतहरी की धारा 302 भादवि के आरोपी 35 वर्षीय छोटेलाल बैगा पुत्र समयलाल बैगा निवासी लखनपुर अनूपपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रू.अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी ने की। जिला अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि लखनपुर निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतिका) का पति/आरोपित से विवाद होने के कारण दुवसिया बाई पिता/बहोरीलाल के घर आयी गई। 29 जनवरी 2020 को आरोपित उसे लेने के लिए आया था, किन्तु दुवसिया बाई ने जाने से मना कर दिया इसी बात को लेकर 31 जनवारी 2020 को जब दुवसिया बाई खाना बना रही थी उसी समय आरोपित आया और उसके साथ विवाद करते हुए अपने हाथ में रखी कुल्हाडी से प्रहार कर दुवसिया बाई के गर्दन में पीछे तथा हाथ पैर में चोट आई, आवाज सुनकर मां (पुनिया बाई) व बच्चे मौके पर आये जिसे देखकर आरोपित मौके से भागने लगा तथा पुनिया बाई द्वारा पकडने पर कुल्हाडी मौके पर फेंक धक्का देकर भाग निकला, उसी समय बहोरी लाल घर में आया और दुवसिया बाई की स्थिति को देख एम्बूलेंस को दुवसिया बाई के जीवित न होने की जानकारी दी, जिस पर कहा गया कि थाने में शिकायत करो, जिसके पश्चांत बहोरीलाल ने थाने में घटना की मौखिक शिकायत दर्ज कराई। जैतहरी पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करा विवेचना में लेते हुए मौंका निरिक्षण कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते हुए सबूत जप्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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