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शनिवार, 27 मई 2023

घर में रख नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366A, 343, 376(2)(N) भादवि 5L, 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 25 वर्षीय सूरज बैगा पुत्र पन्चू बैगा निवासी ग्राम तुम्मीवार को दोषी पाते हुए अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि घटना 22 अप्रैल 2019 को पीडिता अनूपपुर जाने को कहकर घर से निकली थी, परंतु घर वापस न आने पर उसकी तलाश किये जाने पर न मिलने पर पीडिता के परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थाना चचाई में कराई। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए मामला विवेचना में लिया तब जानकारी मिली कि पीड़िता के सूरज बैगा के घर पर हैं पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब करते हुए परिजन को सूचना दी, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं परिजनों तथा अन्य साक्षियों के कथन के अनुसार आरोपित को अभिरक्षा में लिया गया। अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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