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मंगलवार, 30 मई 2023

राजेन्द्रग्राम न्यायालय का फैसला: रात के अंधेरे में घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम पवन शंखवार की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 457, 376, 376-सी भादवि एवं 3/4 पॉकसों एक्ट के आरोपी 28 वर्षीय बालकृष्ण ऊर्फ कृष्ण पुत्र बलराम सिंह गोंड वर्ष निवासी ग्राम कोहका को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं सजा 12000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने की। अपर लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि 25 जनवरी 2019 को पीडिता की मां व पिता शाम को ग्राम खेतगांव चले गए थे। घर में पीडिता तथा उसकी छोटी बहन थी। रात में खाना-पीना खाकर सो गई तथा उसकी छोटी बहन बगल वाले कमरे में सोई थी। रात्रि करीब 11 बजे घर के पीछे के दरवाजे को धक्का मारकर खोलते हुए आरोपित बालकृष्णा गोंड कमरे के अंदर घुस आया और पीडिता का मुंह दबाकर जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया, पीडिता जब चिल्लाई तो उसकी छोटी बहन आई, तब तक आरोपित भाग गया, जिसे उसकी छोटी बहन ने देखा था, पीडिता ने घटना बहन को बताई तब तक माता-पिता आए, तब घटना की बात उन्हें बताई। अगले दिन 26 जनवारी 2019 को पीडिता माता-पिता एवं बहन के साथ थाना राजेन्द्रग्राम में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित के विरूद् धारा 457, 376, 376-सी भादवि एवं 3/4 पॉकसों एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। मामले की समस्तव विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायायल ने अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्टअ में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड का आदेश दिया। कुल मिलाकर आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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