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शनिवार, 27 मई 2023

बिना सहमति के के अपने पास रख दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 363, 366ए, 368, 120, 376, 376(2)(आई)(एन) भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सोड अधिनियम के आरोपी 19 वर्षीय अजय कुमार राजभर पुत्र स्व . किशन राजभर निवासी खटगी थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री वार्ड नं; 08 बरगवां थाना चचाई, को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपित 23 वर्षीय राकेश केवट पुत्र स्व . चैतूराम केवट को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 10 नवंबर 2016 को अजय राजभर द्वारा राकेश केवट के साथ मिलकर पीड़िता को उसके माता-पिता के सहमति के बिना व्यपहरित कर ग्राम बरगंवा में अपने पास रखकर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया। पुलिस ने 21 जुलाई 2018 को आरोपित के घर से 09 माह की बच्ची सहित बरामद करते हुए चिकित्सीय परीक्षण करा विवेचना करते हुए पीड़िता व अन्य साक्षियों के कथन लेते हुए आरोपित अजय राजभर को गिरफ्तार कर आरोपित द्वारा अपराध किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान समाप्ति पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय सजा सुनाई।

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