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गुरुवार, 18 मई 2023

उपयंत्री, पीसीओ, सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से होगी 3 लाख से अधिक के राशि की वसूली, नोटिस जारी

अनूपपुर। विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय राशि एवं पीएम आवासो में नियम विरुद्ध हितग्राहियों को पुनः आवास का लाभ देने जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत कांसा में राशि 3 लाख 22 हजार 7 सौ 61 रुपए शासन की राशि का अवैधानिक रूप से आहरण कर दुरुपयोग किए जाने के आरोप जांच में प्रमाणित पाए जाने पर उपयंत्री, पीसीओ, सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने राशि वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस गुरूवार को जारी करते हुए कहा है कि 23 मई को अपराह्न 2 बजे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। वसूली राशि जमा ना होने या अनुपस्थिति के दशा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा (2) के तहत जिला जेल की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी ग्राम पंचायतो में बिना कार्य के राशि अहरण की शिकायतों के बाद सभी ग्राम पंचायतो में जांच के बाद कार्यवाई की जारी हैं। जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत कांसा में विभिन्न निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय राशि एवं पीएम आवासो में नियम विरुद्ध हितग्राहियों को पुनः आवास का लाभ देने जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत कांसा में राशि 3 लाख 22 हजार 7 सौ 61 रुपए शासन की राशि का अवैधानिक रूप से आहरण कर दुरुपयोग किए जाने के आरोपों की जांच में प्रमाणित पाए जाने पर कांसा सेक्टर के उपयंत्री अरविंद उइके से 49 हजार 65 रुपए पीसीओ अमर सिंह कंवर से 49 हजार 3 सौ 34 रुपए, सरपंच प्रीति सिंह से 87 हजार 6 सौ 49 रुपए, सचिव शिवचरण पटेल से 87 हजार 6 सौ49 रुपए एवं ग्राम रोजगार सहायक बालमुकुंद पटेल से 49 हजार 65 रुपए जिला पंचायत अनूपपुर के एकल खाता में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने के संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने राशि वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा हैं कि 23 मई 2023 की दोपहर 2 बजे स्वंम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही पेसी दिनांक को वसूली राशि जमा ना होने या अनुपस्थिति के दशा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा (2) के तहत जिला जेल की कार्रवाई की जाएगी।

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