https://halchalanuppur.blogspot.com

सोमवार, 22 मई 2023

नाबालिग से छेड-छाड: दो अलग-अलग प्रकरणों में दो आरोपीयों को सश्रम कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना चचाई में दर्ज अपराध की धारा 354, 354(क), 323, 394, 506 भाग-दो भादवि 7, 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 24 वर्षीय महेन्द्र प्रसाद रौतेल पुत्र देवलाल रौतेल, निवासी ग्राम ग्राम भमहा को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4500 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। इसी न्यायालय के एक अन्य फैसले में थाना राजेन्द्रग्राम में दर्ज अपराध की धारा 458, 324, 341, 354(ख), 506 भादवि 7, 8 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा 3(1)(डब्यूराम ), 3(2)(व्हीअए) एससी एसटी एक्टर के आरोपी 26 वर्षीय मुरली यादव पुत्र कन्हैया यादव, निवासी ग्राम धरमदास को दोषी पाते हुए अधिकतम 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। दोनों मामलों में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को थाना चचाई के प्रकरण के बारे में बताया कि 18 नवंबर 2019 को आरोपित ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़ते हुए पीडिता से मिलने को बोलते हुए उसका मोबाइल छुड़ाते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में पीड़िता ने थाने में मौखिक शिकायत की जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए पीडि़ता को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजकर मामले को विवेचना में लिया। पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के न्यायालयीन कथन एवं अन्य साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपित द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। दूसरे प्रकरण थाना राजेन्द्रग्राम के फैसले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 30 मार्च 2019 को पीड़िता रोज की तरह पढ़ाई कर रही थी, उसी समय आरोपित दरवाजा खुलवाकर अन्दर आया जिस पर पीडिता बोली कि घर में अभी कोई नहीं हैं तुम यहां से चले जाओं तब आरोपित घर के अंदर घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर छेड-छाड करने लगा, पीडिता के चिल्लाने पर गांव के दो लोग आये तब आरोपित ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया, घटना के संबंध में पीडिता ने अपने परिजन को जानकारी देते हुए थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया, पीडिता को अस्पताल भेजकर चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत विवेचना में लिया। पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत संबंधित न्यायालय में कथन कराते हुए उसके एवं अन्य साक्षियों का कथन लिया गया, जिसके अधार पर आरोपित द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सोते समय जहरीला कीड़ा काटने से युवती की मौत,परिवार में पसरा मातम

  अनूपपुर । कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम बरबसपुर निवासी युवती को गुरुवार एवं शुक्रवार रात्रि सो रही थी सुबह जहरीले कीड़े ने हाथ की को...