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मंगलवार, 30 मई 2023

पत्नी के गले में फंदा लगाकर हत्या करने वाले आरोपी बुजुर्ग पति को आजीवन कारावास की सजा

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ग्राम पवन शंखवार की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 60 वर्षीय जगत पुत्र झलरिहा बैगा निवासी ग्राम घोघरी थाना करनपठार को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्डं के दण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि बताया कि 12 जुलाई 2019 को रात्रि को वीर सिंह ने थाना करनपठार में इस आशय की सूचना लेख कराया कि घर में अपने मवेशियों को बांध रहा था। शाम को रिश्ते का मामा जियालाल बैगा ने बताया कि उसका फुआ खत्म हो गई हैं चलकर देख लो, तब अपनी पत्नी सोहागवती, मॉ तिजियाबाई के साथ बाजारटोला घोघरी में जगत बैगा के घर जाकर देखा तो फुआ लमियाबाई घर के अंदर मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी, फुआ की मृत्यु कैसे हुई, उसे नहीं मालूम दोनों लड़के बाहर काम करने गये हैं। फूफा घर में अकेला है, इसलिये रिपोर्ट करने आया है। सूचना पर थाना करनपठार में धारा 174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मर्ग दर्ज करते हुए संदेही जगत बैगा से पूछताछ कर बयान लिया गया। जिसमें बताया कि लमियाबाई के गले में रस्सी फंसाकर उसे जमीन पर गिराकर उसके बाये कनपटी में पैर रखकर रस्सी खींचकर हत्या किया और रस्सी व लाठी को घर के कमरे के कोने में छिपाकर रखा हैं। जिसके आधार पर आरोपित के विरूद्ध में अपराध की धारा 302,201भा0दं0सं0पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायायल द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड का आदेश दिया। कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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