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शुक्रवार, 3 अगस्त 2018

वित्तीय अनियमितता मामले में सचिव फूलचंद के खिलाफ मामला पंजीबद्घ



1 करोड से अधिक शासकीय राशि का किया गया गबन
अनूपपुर। जनपद पंचातय पुष्पराजगढ के ग्राम पंचायत किरगी के तत्कालीन सचिव फुलचंद सिंह मरावी को 1 करोड 37 लाख 22 हजार 451 रूपए की शासकीय राशि आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने की पुष्टि होने पर 8 जून को जिला पंचायत सीईओ डॉ. सलोनी सिडाना ने पद से पृथक करते हुए जनपद सीईओ पुष्पराजगढ राजेन्द्र त्रिपाठी को एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद 2 अगस्त को राजेन्द्रग्राम थाने में सचिव फूलचंद मरावी के खिलाफ धारा 409,420 के तहत मामला पंजीबद्घ करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। वहीं पंचायत राज संचालनालय म.प्र. के संचालक ने 2 अगस्त को सचिव फूलचंद मरावी को अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने के कारण दो वेतन वृद्घि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को आदेश क्रमांक 1903/जिप./पं. प्रको/धारा 40/92/2018 दिनांक 8/062018 द्वारा दीर्घशास्ति स्वरूप पद से पृथक किए जाने का आदेश निरस्त करते हुए अपीलांट फूलचंद मरावी को सेवा में बहाल कर ग्राम पंचायत धीरूटोला जनपद पुष्पराजगढ में पदस्थ किए जाने का आदेश जारी किया गया। लेकिन आदेश के कुछ समय पहले ही सचिव फूलचंद के खिलाफ मामला पंजीबद्घ हो चुका था। मामले की जानकारी देते हुए राजेन्द्रग्राम थाना प्रभारी रामनाथ आर्मो ने बताया कि जनपद पुष्पराजग$ढ के खंड पंचायत अधिकारी जागृत सिंह द्वारा 26 जुलाई को सचिव फूलचंद मरावी के खिलाफ 1 करोड 37 लाख 22 हजार 451 रूपए की शासकीय राशि आहरण कर वित्तीय अनियमितता की 11 बिन्दुओ की शिकायत की गई थी, जिसमें हरिजन बस्ती विकास मद पीसीसी सडक निर्माण मोहन चौधरी के घर से आयोध्या प्रसाद के घर तमक ग्राम किरगी में 1 लाख 84 हजार 300 रूपए के दुरूपयोग, म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 सहपठित म.प्र. पंचायत नियम १८४९ के नियम 5 (1234) के विपरित नजूल भूमि में बिना सक्षम प्रधिकारी के अनुमति व तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त किए 44 लोगो से 53 लाख 95 हजार ऊपर ही ऊपर अधूरे निर्मित दुकानो को आवंटित करते हुए प्राप्त राशि को पंचायत के खाते में जमा न कर नियम विरूद्घ स्वयं व्यय करना, कन्या मैट्रीक छात्रावास राजेन्द्रग्राम में 2 अतिरिक्त कक्ष के लिए प्राप्त राशि में से बिना कार्य पूर्ण कराए १ लाख 50 हजार अधिक राशि आहरित करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निर्मित किचेन शेड की दिवाल को जोडकर बिना तकनीकि व प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त किए 2 दुकान बनाकर 2 लोगो से 3 लाख रूपए नियम विरूद्घ आवंटित करना व प्राप्त राशि पंचायत के खाते में जमा नही करने, तहसील परिसर के सामने 8 दुकानो की नीलामी के दौरान 360 नग आवेदन पत्र विक्रय से प्राप्त 3 लाख 60 हजार रूपए एवं 2 लाख रूपए के मान से प्राप्त अमानत राशि 1 लाख 60 हजार रूपए एवं २ लाख रूपए के मान से प्राप्त अमानत राशि 16 लाख 60 हजार रूपए कुल मिलाकर 1 लाख 96 हजार के विरूद्घ ग्राम पंचायत किरगी के बैंक खाते में मात्र 7 लाख 80 हजार जमा किया गया, शेष राशि 1 लाख 18 हजार का दुरूपयोग किया जाना, पंचायत परिसर किरगी के सामने निमार्णाधीन 9 दुकानो को आरक्षण नियम का पालन किए बिना मनमाने ढग से लोगो को आवंटित करना, वर्ष 2011-12 में मनरेगा से ग्राम किरगी में शांतिधाम निर्माण कार्य में 3 लाख रूपए आहरित कर व्यय करना कार्य आज पर अधूरा होने, आईएपी मद से ग्राम किरगी से राजेन्द्रग्राम तक 237 मीटर नाली निर्माण कार्य के विरूद्घ मूल्यांकित राशि 2 लाख 608 से अधिक 5 लाख रूपए आहरित कर रूपए 2लाख 99 हजार 392 का दुरूपयोग करने, अपने स्वयं के मरावी ट्रैवल्स एवं मरावी हार्डवेयर के बिल लगाकर ग्राम पंचायत किरगी से स्वयं 53 लाख 56 हजार 525 नियम विरूद्घ आहरित करने, पंकज दुबे पिता सुखनिधान दुबे ग्राम किरगी मेट के नाम 63 लाख 66 हजार 60 रूपए नियम विरूद्घ आहरण करने कुल 1 करोड 36 लाख 85 हजार 131 रूपए अपव्यय कर धोखाधडी कर गबन की शिकायत पर सचिव फूलचंद मरावी के खिलाफ मामला पंजीबद्घ करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ की गई है।

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