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मंगलवार, 7 अगस्त 2018

शराब पीकर बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर न्यायधीश ने १५ हजार रूपए का किया जुर्माना



अनूपपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश सिंह ने शराब पीकर बिना रजिस्ट्रेशन तथा बीमा के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में आरोपी चतुर सिंह, रवि रौतेल, मंगल सिंह गोंड एवं शोभू शर्मा को दोषी पाते हुए सभी लोगों के खिलाफ 15 हजार 200 रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि न्यायाधीश ने यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम के तहत की है। मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार थाना जैतहरी में 29 जुलाई को ग्राम खूंटाटोला एवं जैतहरी मोजरवियर गेट नंबर 02 के सामने मोटर वाहन चेकिंग कर पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। जहां 6 अगस्त को पेश किया गया था तथा न्यायालय द्वारा आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया।

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