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गुरुवार, 8 मार्च 2018

छेडछाड करने वाले जीजा को 1 वर्ष की सजा

अनूपपुर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोतमा नीतेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय मे प्रकरण शासन विरूद्व रामकृपाल गोस्वामी में अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यो एवं दस्तावेजो से अभियोजन का मामला प्रमाणित होने पर 6 मार्च को आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का कारावास तथा 500 रूपए का अर्थदंड तथा 454 भादवि में ६ माह का कारावास तथा 250 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना बिजुरी क्षेत्र अंतर्गत 8 अप्रैल 15 की दोपहर 1.30 बजे रामवती गोस्वामी अपने घर का दरवाजा बंद चारपाई मे सो रही थी तभी आरोपी रामकृपाल गोस्वामी निवासी काली बस्ती राजनगर जो रिश्ते में रामवती का जीजा है घर के अंदर पहुंच रामवती के चारपाई में बैठकर उसके साथ छेडछाड करने लगा। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना बिजुरी में अपराध क्रमांक 155/15 धारा 454, 354 भादवि कायम किया जाकर आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे 1 वर्ष की सजा सुनाई गई।

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