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बुधवार, 1 मार्च 2023

जमुना कालरी के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड का फैसला: पत्नी और भाभी की हत्या पर आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयं प्रकाश दुबे की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध जिसमें पत्नी और भाभी की हत्या गैर लाइसेंसी बंदूक से करने पर धारा 302 भादवि व 25/27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में आरोपी निर्मल झा को भादवि की धारा 302 में दोहरे आजीवन कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड और 25/27 आयुध अधिनियम में 07 वर्ष का कारावास एवं 5000 रू का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बुधवार को बताया कि प्रकरण भालूमाडा थाना क्षेत्र में संजय जायसवाल द्वारा थाना भालूमाड़ा पुलिस को सूचना दी कि 05 अगस्त 18 की सुबह काम पर गया था ड्यूटी से करीब शाम 05:15 बजे जमुना आया तो देखा की निर्मल झा के घर के पास लोगो की भीड़ लगी थी, पूछने पर पता चला की उसके घर में चार फायर गोली चलने की आवाज आई तो वह झांककर देखा तो निर्मल के घर के दरवाजे के पास पट हालत मृतकों के शव पड़े देखा तब डायल 100 नंबर पर फोन लगाकर बताया। इसके बाद मोहल्ले पड़ोसियो के साथ आकर देखा तो दरवाजे के पास खून था और बगल में मृतक अर्चना झा तथा अंदर के कमरे में मधु देवी का शव पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस आशय की रिपोर्ट थाना भालूमाड़ा में किया था। सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा मर्ग जॉच उपरांत अपराध की धारा 302 भा0दं0सं0 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लिए गए। पुलिस ने आरोपित निर्मल झा को हिरासत में लेकर पूछतांछ पर बताया था कि पहले से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था घटना के दिन दोपहर को आरोपित सो कर उठा और इसी बीच विवाद होने पर बिना लाईसेंस की बंदूक से पत्नी मधु को गोली मार दी इस घटना को भाभी अर्चना ने देख लिया जिस पर उसे भी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के मेमोरंडम से घटना में प्रयुक्त आयुध व जिंदा कारतूस जप्त कर जॉच आर्मोरर व बैलेस्टिक विशेषज्ञ से कराई गई। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों ने मृतिका के शव से कारतूस बरामद किया था, जो जॉच में कारतूस आरोपित से जप्त पिस्टल से चलना प्रमाणित हुआ जिसके बाद मामला गंभीर प्रकृति का होने से जिला समिति द्वारा चिन्हित कर समीक्षा पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्य के दौरान 21 साक्षियों के साक्ष्य एवं 55 प्रदर्शो को चिन्हित कराया गया जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्को व बैलेस्टिक रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्या साक्ष्यो से संतुष्ट न्यायालय ने सजा सुनाई।

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