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गुरुवार, 2 मार्च 2023

हासे के 7793 छात्र-छात्राओं ने 56 केन्द्रों में दी हिन्दी की परीक्षा, पहले दिन 228 छात्र रहें अनुपस्थित

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अत्यधिक उपयोग पर लगा प्रतिबंध
अनूपपुर। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं का दौर बुधवार से प्रारंभ हो गया है। गुरूवार 2 मार्च को हायर सेकेण्डरी के छात्रों ने हिन्दी विषय की परीक्षा दी। 2 मार्च को हायर सेकेण्डरी की परीक्षा जिले के 56 केन्द्रों में आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा में भाग लिया। गुरूवार को आयोजित हायर सेकेण्डरी के हिन्दी विषय की परीक्षा में दर्ज छात्रों की संख्या 8021 में से 7793 उपस्थित छात्र रहें। वहीं 228 छात्र अनुपस्थित रहें। आधे घंटे पहले पहुंचे, चेकिंग के बाद दिया प्रवेश परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन छात्रों को आधा घंटा पहले पहुचने के निर्देश दिए गए थे। हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में परीक्षार्थी आधा घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पहुच गए। जहां छात्रों की विधिवत चेकिंग करने के बाद उन्हे परीक्षा हाल में प्रवेश दिया गया। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 13 निरीक्षण दल गठित मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल परीक्षा 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वडसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने 13 निरीक्षण दलों का गठन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान का निरीक्षण क्षेत्र जिले के सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र होंगे। अनुभाग पुष्पराजगढ़ के लिए एसडीएम पुष्पराजगढ़, अनुभाग कोतमा के सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए एसडीएम मायाराम कोल, अनुभाग अनूपपुर के सभी परीक्षा केन्द्र के लिए एसडीएम अनूपपुर दीपशिखा भगत, अनुभाग जैतहरी के सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया तथा तहसील क्षेत्रों के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निरीक्षण दल का प्रभारी नियुक्त किया गया हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अत्यधिक उपयोग पर लगा प्रतिबंध विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्र-छात्राओं के अध्ययन/अध्यापन कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अत्यधिक उपयोग से व्यवधान उत्पन्न होने पर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने रोक लगा दी हैं। आदेश में कहा हैं कि शांत वातावरण कायम रखने के लिये अनूपपुर जिले में म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 (क्रमांक-1 सन् 1986) की धारा-2 के चरण (ख) में उल्लिखित ‘‘ध्वनि विस्तारक’’ जिसका अभिप्रेत कोई ध्वनि वर्धक (एम्पलीफायर) या कोई अन्य युक्ति (डिवाइज) जो ध्वनि के प्रवर्धन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जाती हो सार्वजनिक शांति में बाधक होने से इनके उपयोग म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7 एवं 10 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं को देखते हुये 01 मार्च 2023 से मई 2023 तक रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। (ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति/संस्था ध्वनि विस्तारका का उपयोग 1/4 वाल्यूम में ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल अनाधिक) प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक अनुमति उपरांत प्रयोग कर सकेगा, जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15(1) के अधीन न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी, ऐसा व्यक्ति 06 माह तक के कारावास या एक हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनो के दण्ड का भागी होगा। कलेक्टर ने विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लिखित आवेदन पर अनुमति प्रदान करने हेतु म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के लिए अनुभाग अन्तर्गत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विहित प्राधिकारी के रूप में सशक्त किया है तथा अनुविभागीय अधिकारियों को अनुमति की सूचना संबंधित थानों में आवश्यक रूप से दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

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