https://halchalanuppur.blogspot.com

बुधवार, 29 मार्च 2023

मार-पीट के आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेीट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 324, 34 भादवि के आरोपी 24 वर्षीय धनीराम कोल पुत्र नत्थूश कोल, 30 वर्षीय मनीराम कोल पिता नत्थूी कोल, 53 वर्षीय नत्थू3 कोल पिता तेजई कोल सभी निवासी ग्राम मेडियारास, हीरानगर को दोषी पाते हुए तीनों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। वहीं एक अन्यष अरोपित पिंकू पुत्र लल्लाा कोल 13 मार्च 23 को फरार घोषित किया गया है। पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा की गई। सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 15 अप्रैल 2020 की फरियादी/ आहत की पत्नीप मन्नूर बाई कोल खलिहान के नीचे बकान नदी के किनारे वीरान स्था न में पानी का पंप लगायी थी जिसे देखने के लिए जा रही थी, जहां आरोपित पहले से नदी के किनारे बैठे थे, जिसे देखकर वह बोली कि इतनी रात में यहां क्यों बैठे हो, बकान नदी में हमारा पंप लगा हुआ है, इसके पहले हमारा पानी का पंप चोरी हो गया था, इसी बात को लेकर अरोपित एक राय होकर गाली देने लगे, तब रमेश कोल मौके पर पहुंचकर गाली देने से मना किया तब चारों मिलकर पुन: गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्काल, डंडा, लोहे जैसे औजार से मारपीट करने लगे, तब मन्नू बाई कोल द्वारा हल्ला गुहार करने पर विजय कुमार कोल ने आकर बीच बचाव किया, तब सभी आरोपितों ने बोला कि आज तो बच गया, दोबारा मिलने पर जान से खत्मर कर देंगे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

सोते समय जहरीला कीड़ा काटने से युवती की मौत,परिवार में पसरा मातम

  अनूपपुर । कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम बरबसपुर निवासी युवती को गुरुवार एवं शुक्रवार रात्रि सो रही थी सुबह जहरीले कीड़े ने हाथ की को...