सोमवार, 20 मार्च 2023
बिजुरी नपा में सात करोड से अधिक के गबन, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के मामले में 4 की अग्रिम जमानत खारिज
31 में से 04 आरोपितों ने प्रस्तुत किया था अग्रिम जमानत आवेदन
अनूपपुर। नगर पालिका बिजुरी में हुए सात करोड़ से अधिक के शासकीय राशि का गवन, भ्रष्टाजचार एवं अनियमितता कर विधि विरूद्ध प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने के मामले में विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त पंकज जयसवाल अनूपपुर की न्यायालय ने संबंधित 31 व्यक्तियों को भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टातचार अधिनियम की धारा 7(ग), (13)(1)क, 13(2) के अपराध में आरोपी बनाया गया हैं जिस पर 04 आरोपितों, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री, नगर पालिका बिजुरी के ठेकेदार एवं सामग्री सप्लायर तथा तत्कालीन पार्षद द्वारा विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त पंकज जयसवाल अनूपपुर की न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के पश्चात व विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त हेमंत अग्रवाल की पैरवी के बाद चारों आरोपितों की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त ने सोमवार को बताया कि अनूपपुर जिले की नगर पालिका बिजुरी में सात करोड से अधिक के शासकीय राशि का गवन, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता कर विधि विरूद्ध प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने के मामले में जांच पश्चात विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) रीवा द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें गवन एवं भ्रष्टाचार से संबंधित 31 व्यक्तियों को भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7(ग), (13)(1)क, 13(2) के अपराध में आरोपी बनाया गया हैं। जिस पर लोकायुक्त पुलिस रीवा द्वारा पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) रीवा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विवेचना जारी है।
भ्रष्टाचार एवं गवन के इस प्रकरण में 31 आरोपितों में से 04 आरोपितों, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री, नगर पालिका बिजुरी के ठेकेदार एवं सामग्री सप्लायर तथा तत्कालीन पार्षद द्वारा विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त पंकज जयसवाल अनूपपुर की न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त हेमंत अग्रवाल ने न्यायालय में शासन का पक्ष रखते हुए आरोपितों के अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार एवं गबन के संबंध में चारों आरोपितों की भूमिका से न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के तथ्यं एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चारों आरोपितों की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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