अनूपपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं
कलेक्टर अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों
एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन घोषणा उपरांत आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए कहा
है। आपने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए
जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगो की भावनाओं को ठेस पहुंचे। या उनमे
द्वेष अथवा तनाव पैदा हो। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को समझाइश
दी है कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का
सहारा न लें। आपने बताया कि पूजा के किसी स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का प्रयोग
चुनाव के लिए किया जाना वर्जित है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा
के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो चुके हैं। यह प्रावधान परिणामो की
घोषणा तक प्रभावशील रहेंगे।
राजनैतिक दलों की समीक्षा तथ्यो के
आधार पर करें
आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के समय राजनैतिक दलों एवं इच्छुक अभ्यर्थियों
से अपेक्षा की है कि वे किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना
न करें जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन अथवा क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप
लगाएँ जिनकी सत्यता न स्थापित हुई हो।
स्वविवेक से करें मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के
समस्त मतदाताओं से अपील की है मताधिकार का प्रयोग स्वविवेक से करें। रिश्वत प्रलोभन
आदि के बहकावे में न आए। आपका मत अमूल्य है इसका अनिवार्य एवं सूझबूझ के साथ प्रयोग
करें।
दिव्यांग मतदाताओं को परिवहन की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
भारत निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता बढाने हेतु
प्रतिबद्घ है। इसी क्रम में आपने समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं परिवहन नोडल अधिकारी
निर्वाचन को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग मतदाताओं का बूथवाइज चिन्हांकन करके सूची
रखे। आपने सूची अनुसार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने एवं वापस छोड़ोने
के लिए आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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