शुक्रवार, 23 दिसंबर 2022
तत्कालीन बिजुरी सीएमओ मीना कोरी को संचालनालय नगरी य प्रशासन ने किया निलंबित
नपा बिजुरी में में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं पड़ी भारी
अनूपपुर। नगरपालिका परिषद, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं पर संचालनालय नगरीाय प्रशासन एवं विकाश भोपाल ने शुक्रवार को नगर पालिका बिजुरी की तत्कालीन मुख्या नगर पालिका अधिकारी मीना कोरी को अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का बताते हुए इस को कृत्य राज्य शासन के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध होने का भी प्रमाण है। जिस पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 92 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36 (1) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मीना कोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- जबलपुर नियत किया गया हैं तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
नगरपालिका परिषद, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्तर से प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत निकाय में विगत 3 वर्षो में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि./6/बिजुरी /2022/11405 दिनांक 21.06.2022 द्वारा सुरेश सेजकर अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
संचालनालय के निर्देश के पालन में जांच समिति द्वारा नगर पालिका परिषद्, बिजुरी का भ्रमण कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आशिक दस्तावेजों के आधार पर जांच प्रतिवेदन अशासकीय टीप क्रमांक यां.प्र./07/2022/11099 दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह भी लेख किया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित नस्तिया उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जांच प्रतिवेदन में समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिजुरी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंशिक दस्तावेजों के आधार पर दिये गये निष्कर्ष पर यह कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्रमांक एफ 4/4139 / 2019 दिनांक 03.09.2019 में ई-नगरपालिका के माध्यम से समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली लागू की गई है। अतः समस्त भुगतान ई-नगरपालिका के माध्यम से ही होने चाहिए, जिससे ई-कैशबुक आटोमेटिक संधारित हो जाती है।
नगरपालिका, बिजुरी का बचत खाता क्रमांक 30096509320 भारतीय स्टेट बैंक, अनूपपुर में संधारित है, जिसमें राशि रूपये 23.74 करोड़ का व्यय दर्ज है। जबकि ई-कैशबुक में राशि रूपये 11.30 करोड़ दर्ज है। इस प्रकार राशि रूपये 12.44 करोड़ का ऑफलाईन भुगतान किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ राज्य शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी प्रकार हस्तलिखित कैशबुक दिनांक 14.03.2022 तक ही लिखी गई है, इसके उपरांत कैशबुक में इंद्राज नहीं किया गया है। कैशबुक मे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय राशि रूपये 15.47 करोड दर्ज है, जो कि बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रूपये 8.27 करोड़ कम है, जिसके अभिलेख निकाय में उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं कूटरचना कर लगभग रूपये 7,27,57,297.00 की सामग्री क्रय की गई है। उक्त सामग्री क्रय किए जाने में एक ही पीआईसी प्रस्ताव के आधार पर बार-बार सामग्री क्रय की गई है एवं निविदा से बचने के लिए जानबूझकर राशि रूपये 5.00 लाख से कम के क्रय आदेश जारी किए गए हैं, जिससे सामग्री प्रदायकर्ता को अनुचित लाभ पहुचाया गया। जबकि अधिकांश प्रस्तावों में राशि का उल्लेख नहीं है।
पीआईसी द्वारा पारित किए गए ऐसे प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, जो मूल पंजी में दर्ज नहीं है एवं कूटरचित प्राक्कलन एवं मांग बनाकर आवश्यकता से अधिक एवं अनावश्यक सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है। एक ही फार्मेट में मुद्रित नोटशीट का उपयोग किया गया है, जिससे सामग्री क्रय की प्रक्रिया की टीप स्पष्ट न होने एवं प्राप्त शिकायत के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर होने की संभावना है।
अधिकतर नस्तियां कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाई एवं संधारित की गई है, जो कि संबंधित शाखा के लिपिक द्वारा संधारित कराई जानी चाहिए, जो कि कूटरचित एवं फर्जी भुगतान की संभावना को बल देता है। इसी प्रकार जनरेटर, बायो टायलेट, कम्पोस्ट बेलिंग मशीन, बेलन, मरच्यूरी बॉक्स यात्री प्रतिक्षालय की सामग्री, स्टील चेयर, ट्रेक्टर, पानी टेंकर ट्रालियों के टायर, प्रिंटर काट्रेज आदि एवं अन्य कई मदों में बिना सामग्री क्रय किए भुगतान किया गया है।
जल प्रदाय सामग्री के लिए बिना प्राक्कलन एवं मांग के अनुसार क्रय आदेश जारी किया गया है एवं मुख्यमंत्री शहरी जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाईप लाईन विस्तार कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाने के उपरांत भी अनावश्यक रूप से किसी विशेष फर्म को जलप्रदाय सामग्री के नाम पर भुगतान किया गया है। यह सामग्री क्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है एवं एक ही वित्तीय वर्ष में तीन कैशबुक का संधारण किया गया है।
उपरोक्त सामग्री क्रय किए जाने में दस्तावेजों की कूटरचना की गई है, जिनके आधार पर अनियमित / फर्जी भुगतान कर निकाय की राशि का अनुपयोगी क्रय पर व्यय किया गया है। अन्य दस्तावेजों एवं रूपये एक लाख से कम राशि की नस्तियों की जांच के उपरांत उक्त राशि में वृद्धि संभावित है
उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट होता है, कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त ) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कूटरचना कर एवं फर्जी नस्तियां बनाकर बिना सामग्री आए भुगतान किए जाने की कार्रवाई की गई, जिससे निकाय को कुल राशि रूपये 7,27,57,297.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है, जिसके लिए मीना कोरी तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बिजुरी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी हैं।
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