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बुधवार, 28 दिसंबर 2022

अनियमित आहरण कर दुरूपयोग की राशि जमा नहीं करने पर सरपंच को भेजा गया जेल

पूर्व सरपंच पर हुई थी भ्रष्टाचार की शिकायत
अनूपपुर। वर्ष 2007-08 ताराडांड़ के सरपंच तीरथ प्रसाद पर ग्राम पंचायत पिपरिया के पूर्व सरपंच मोहित प्रसाद पटेल ने भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी, शिकायत के बाद नोटिस जारी कर आधी राशि की वसूली कर ली गई थी। आधी बची रकम को जमा करने के लिए उसके बाद अंतिम अवसर भी प्रदान दिया गया था। लेकिन उनके ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद 27 दिसंबर को अपर कलेक्टार की न्यारयालय ने भ्रष्ट सरपंच को जेल भेज दिया। जानकारी अनुसार वर्ष 2007-08 में ग्राम पंचायत ताराखंड़ के सरपंच पद पर रहते हुए तीरथ प्रसाद की ओर से कराए गए कार्यों की शिकायत ग्राम पंचायत पिपरिया के पूर्व सरपंच मोहित प्रसाद पटेल ने लोकायुक्त में की जिसके बाद जांच जनपद पंचायत जैतहरी से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में 4 लाख 67 हजार 615 रुपए की अनियमित आहरण कर दुरूपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर तत्कालीन सचिव रामचन्द्र यादव और प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत ताराडांड़ प्रफुल्ल कुमार टोप्पो की ओर से वसूली की आधी राशि 2 लाख 33 हजार 807 जमा की गई। शेष वसूली राशि तत्कालीन ग्राम पंचायत ताराडांड़ के सरपंच तीरथ प्रसाद की ओर से जमा कराए जाने को कहा गया था। इसके पश्चात न तो वसूली की राशि जमा की गई और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लोकायुक्त भोपाल की ओर से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने व दण्डात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिस पर तत्कालीन सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 लाख 33 हजार 808 रुपए की वसूली व आपराधिक दायित्व के संबंध में जानकारी चाही गई। पूर्व सरपंच तीरथ प्रसाद को अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया। इसके बाद भी उन्होंने वसूली राशि जमा नहीं की। प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विहित अधिकारी पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने तीरथ सिंह गोंड़ को वसूली राशि जमा नहीं करने पर सिविल कारागर भेजने के निर्देश दिये।

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