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मंगलवार, 13 दिसंबर 2022

सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 20 – 20 वर्ष का कठोर कारावास, डीएनए रिपोर्ट से हुआ फैसला

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 376 (2)(जे), 376-डी, 376 (3), 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट आरोपी 29 वर्षीय ललेश उर्फ लवकेश महरा, पुत्र रघुनंदन महरा एवं 26 वर्षीय रामनरेश महरा पुत्र शिवप्रसाद महरा दोनो निवासी ग्राम-करौंदी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी विशेष (पॉक्सोत) लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल राजेन्द्राग्राम ने की। सहा.जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियेाजक (पॉक्सोश) ने मंगलवार को बताया कि थाना राजेन्द्रग्राम में दर्ज मामला अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता मां की मृत्यु हो जाने से अपनी नानी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। 20 जनवरी 2020 की रात को जब वह घर में अकेली थी और निस्तार के लिये बाहर निकली तो ललेश व रामनरेश जबरदस्ती पकड़कर नहर के पास ले गये और ललेश उसे जमीन पर पटक दिया, रामनरेश उसका दोनों हाथ पकड़ा लिया और ललेश जबरदस्ती बलात्काेर किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता ने इसकी जानकारी परिवारजनों को बताई जिस पर घटना के दो दिन बाद 22 जनवरी 2020 को थाना राजेन्द्रग्राम में आरोपित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। डीएनए रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हुई सजा प्रकरण नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप से संबंधित गंभीर प्रकृति था, न्यायालय में पीड़िता एवं उसके पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया। जिस पर डीएनए कराया जिसमे आरोपित ललेश द्वारा बलात्कायर की पुष्टि हुई। जिस पर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव आने के आधार पर घटना के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए, जिस पर न्यायालय ने तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी ललेश उर्फ लवकेश महरा एवं रामनरेश महरा को 20-20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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