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शुक्रवार, 2 दिसंबर 2022

युवती से दुष्कर्म एवं भाई से लूट के आरोपी को तीन धाराओं में आजीवन कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्या याधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 394, 364क, 376 भादवि के आरोपी 29 वर्षीय सतीश उर्फ बउरा उर्फ रिस्परत कोल पुत्र सेमलू कोल निवासी करौंजियाटोला ग्राम पिपरिया को धारा 364क भादवि के लिए (दो बार) पीडिता के संबंध में आजीवन कारावास 02 हजार रू. अर्थदण्ड , पीडिता के भाई के संबंध में आजीवन कारावास 02 हजार रू. अर्थदण्डम, धारा 394 भादवि के लिये 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रू. अर्थदण्ड तथा धारा 376 भादवि के लिये आजीवन कारावास व 02 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 8000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई। अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ 10 जून 2019 को अनूपपुर में पूरक परीक्षा देने आयी थी, शाम पांच बजे परीक्षा देने के बाद अनूपपुर बस स्टैण्ड में दोनो गांव जाने के लिये बस न होने के दोनों अमरकंटक तिराहा अनूपपुर में पहुंच गये, रात्रि करीब साढे़ दस बजे पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ बस का इन्तजार कर रही थी, उसी समय एक स्कूटी सवार 25 से 30 वर्ष का व्यक्ति सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पअत कोल आया और पूछा कि तुम लोग कहां जाओंगे तो पीडिता के मौसेरे भाई ने बस के इन्तजार में होना बताया तब वह व्यक्ति कहने लगा कि यहां खड़े मत रहो यहां बस नहीं रूकेगी मेरे साथ चलो, मैं स्कूटी से बस स्टैण्ड छोड़ देता हूं वहीं से बस मिलेगी और अज्ञात व्यक्ति इन दोनों को स्कूटी में बैठाकर रेल्वे अंडरब्रिज के नजदीक बने छोटे से मंदिर के पास स्कूटी खड़ा कर रपटा से पैदल रेल्वे किनारे झाडी की तरफ ले जाने लगा तब पीडिता के मौसेरे भाई ने बोला कि इधर कहां ले जा रहे हो तब आरोपित सतीष ने कि तुम लोग जो कुछ रखे हो चुपचाप निकाल कर दे दो नहीं तो तुम दोनों को यहीं जान से निपटा दूंगा। आरोपित ने पीडिता व उसके मौसेरे भाई के साथ मारपीट करते हुए दोनो की जेब में रखे एक हजार रूपया छीन लिया और पीडिता के पास एटीएम देख आरोपित ने कहां कि यह लड़की जब तक नहीं जायेगी जब तक एटीएम से बीस हजार रूपये निकाल कर नहीं दोगे, और कहीं जानकारी दिये तो तुझे तेरी बहन के साथ जान से निपटा दूंगा। तब पीडिता का भाई पैसा लेने के लिये शहर तरफ पैदल आया तो पीडिता को रेल्वे किनारे ले जाकर आरोपित तीन बार अलग अलग समय पर बलात्कार किया। पीडिता के मौसेरे भाई द्वारा 100 डायल कन्ट्रोल को सूचना देने के उपरान्त पीडिता को रेल्वे लाईन के किनारे जंगल के समान झुरमुट से पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पीडिता द्वारा बताए गए सतीश गुण्डा एवं हुलिया के आधार पर फोटो दिखाकर आरोपित को अभिरक्षा में ले पूछ-ताछ पर बताया कि लूटी गयी रकम एक हजार रूपया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त कर लिया गया। पीडिता के बयान एवं कथनों के आधार पर आरोपित सतीश के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यारयालय ने आरोपी को सजा सुनाई। ज्ञात हो कि अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी के दौरान मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 32 दस्ता वेजों को न्याायालय में प्रदर्शित कराया।

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