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शनिवार, 17 दिसंबर 2022

न्यायालय ने पूर्व जिला अभियोजन अधिकारी के विरूद्ध एससी-एसटी पर अपराध पंजीबद्ध करने दिये निर्देश

अनूपपुर। विशेष न्यायालय में विचाराधीन बैजनाथ प्रजापति बनाम रामनरेश गिरि परिवाद प्रकरण में विशेष न्यायाधीश की न्यायालय ने शुक्रवार को रामनरेश गिरि द्वारा किया गया कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाते हुए अपराध धारा 294, 353 भादवि एवं 3(1)द एवं 3(1)ध एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपित रामनरेश गिरि को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि पूर्व में पदस्थ जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि लोक सेवक थे। जिसकी सूचना इनके विभाग प्रमुख संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल को भेजने का निर्देश दिया है। मामला यह हैं बैजनाथ प्रजापति नगर निरिक्षक चचाई ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए जहां जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा उसके चालान को फेकते हुए अभद्र व्यवहार करते हुए जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गाली-गलौच किया। जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध न किए जाने पर परिवादी बैजनाथ प्रजापति द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर परिवादी साक्षियो के कथन एवं पुलिस प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय ने अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये तब मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में परिवादी बैजनाथ प्रजापति की ओर से अधिवक्ताक संजय शुक्ला एवं राजेश शर्मा ने पैरवी की।

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