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मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

दो पार्षद को आयोग्य करने का मामले: परिषद में अशोभनीय आचरण की शिकायत पर नगरीय प्रशासन ने दिये जांच के निर्देश

अनूपपुर। नगर पालिका अनूपपुर के दो वार्ड पार्षदों द्वारा प्रेसीडेंट इन काउन्सिल की बैठक में अन्य व्यक्ति की ओर से विधिक कार्यवाही में परिषद के विरूद्ध कार्य करने एवं अशोभनीय आचरण किये जाने की शिकायत पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के उप सचिव आर.के. कर्तिकेय ने 27 दिसम्बर को उक्त शिकायत पर उल्लेखित की गई बिन्दुओं की जांच करते हुये जांच प्रतिवेदन 1 माह के अंदर समय सीमा पर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर को पत्र लिखा कर मांगा है। जानकारी अनुसार तत्कालीन नपाधिकारी अनूपपुर ज्योति सिंह ने 22 नवम्बर को वार्ड 11 के पार्षद प्रवीण सिंह एवं वार्ड 9 के पार्षद अनिल सिंह पर 22 नवम्बर 2022 को प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठक में दोनो ही पार्षद अतिरिक्त एजेंडा सहायक लेखाधिकारी को निलंबित करने एवं कर्मचारियों के प्रभार में फेरबदल करने के संबंध में तथा सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन जिन्हे अनाधिकृत व्यक्ति राजबलि साहू से राजस्व कार्य कराने पीएम आवास योजना में हितग्राहियों से राशि लेने एवं अवैध भवन निर्माण में बढ़ावा, संपत्तिकर की राशि ज्यादा लेकर कम राशि की रसीद काटने, राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न रहने तथा भवन निर्माण में अवैध रूप से मनमाने तरीके से राशि लेने के आरोप में निलंबित किया गया का पक्ष लेते हुये अपशब्दो का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। जिस पर उन्होने कार्यालयीन कार्य में बाधा डालने एवं परिषद के विरूद्ध कार्य करने तथा अशोभनीय आचरण के कारण दोनो ही पार्षदांे के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (02) के तहत पार्षद पद से आयोग्य करते हुये वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई थी।

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