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मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने पर पति को 07 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध की धारा 306 भादवि में, आरोपी 45 वर्षीय छोटेलाल कोल पुत्र रामदयाल कोल, निवासी ग्राम खैरहा, थाना बुढार जिला शहडोल को धारा 306 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्डध की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने मंगलवार को बताया कि आरोपित के साथ उसकी पत्नी/ मृतिका का विवाह लगभग 20-25 वर्ष पूर्व सम्पन्न। हुआ था, जिससे दो पुत्र थे। विवाह के कुछ समय पश्चात आरोपित पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया करता था, 17 फरवरी 2013 को मृतिका ने अपने जीवन को समाप्त करने अग्नि के हवाले कर दिया, उसी समय उसके पुत्र ने देखा तब उसने मामा को जानकारी दे थाने में सूचना दी। जली हुई अवस्था में जिला चिकित्सालय अनूपपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मृत्युकालीन कथन अंकित कर मामला पंजीबद्ध करते हुए अनुसंधान में लिया, अग्रिम कार्यवाही करते हुए आरोपित पर अपराध करने की स्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपित पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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