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बुधवार, 28 दिसंबर 2022

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कीर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 363, 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5ठ, 6 पॉक्सो एक्ट में, आरोपी 21 वर्षीय शिव कुमार पटेल पुत्र स्व. रामछबीले पटेल, निवासी ग्राम ताराडांड को तीन अलग- अलग अपराधों में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 (2)(एन) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रू. अर्थदण्ड तथा धारा 5ठ,/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, तथा पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर के रूप दिलाए जाने का आदेश न्यायालय दिया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने बुधवार को बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 23 अक्टूोबर 2019 को ग्राम धनगवां के मौहार टोला निवासी फरियादी ने कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 वर्षीय नाबालिक नातिन 21 अक्टूबर 2019 को रोजाना की भांति शासकीय स्कू ल फुनगा में पढ़ने जाने व वहीं से किसी अज्ञात व्यिक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की बात कहीं, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 12नवबंर 2019 को अपहृता दस्त याब की गई, पुलिस की पूछताछ कर कथन लेखबद्ध कराते हुए बाल कल्याण अधिकारी अनूपपुर में पेश किया गया। जहां आरोपित शिवकुमार पटेल पुत्र स्व. रामछबीले पटेल द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना व रखना बताई, विवेचना से आरोपित के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया जिस पर आरोपित को गिरफ्तार कर न्याबयिक हिरासत में भेजते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चा त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुकत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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