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मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

अधीक्षकी पद से पृथक होने के बाद भी प्रभार न देने तथा निर्देशों की अवहेलना पर सहायक आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षिका को किया निलंबित

अनूपपुर। विकाश खण्ड पुष्पराजगढ़ के आदिवासी बालक आश्रम अमदरी की अधीक्षकी पद से पृथक होने के बाद भी मूल पदस्थ संस्था में उपस्थित नही होने और न ही अधीक्षकी पद का प्रभार सौंपने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने बुधवार को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी अनुसार विकाश खण्डड पुष्पेराजगढ़ के आदिवासी बालक आश्रम अमदरी की अधीक्षकी पद से पृथक होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक रंजना वैश्यर मूल पदस्थ संस्था शा. प्राथमिक विद्यालय ग्राम नगमला में उपस्थित नहीं हुईं और न ही अधीक्षकी पद का प्रभार सौंपा। जिसे निर्देषों की अवहेलना एवं पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विजय डेहरिया ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस दौरान निलंबित शिक्षिका का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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