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शनिवार, 14 जुलाई 2018

अपहरण कर ज्यादती के मामले में आरोपियों को प्राकृतिक जीवन एवं आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा



अनूपपुर स्वास्थ्य उपचार के लिए स्वास्थ्य केन्द्र जा रही दो सगी बहनों को एक महिला और एक पुरूष द्वारा बहला फुसला कर अपहरण करने तथा बाद में अन्य के पास बेच देने व अन्य के द्वारा लगातार ज्यादती करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनूपपुर वारीन्द्र तिवारी ने 13 जुलाई को विशेष प्रकरण में आरोपीगणों मोहन उर्फ  मनोज सेन, ललिता बाई, नेत्रपाल सिंह, मुकेश चंद्र, पोपेन्द्र कश्यप सभी पांचों को धारा 363, 366 (क)370,376 2 (एन),120 उप 3(2)(वी) एससएसटी एक्ट के तहत मुख्य आरोपी पोपेन्द्र कश्यप को शेष प्राकृतिक  जीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा एवं शेष सभी आरोपीगणों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुसार दोनों नाबालिक सगी बहने इलाज कराने भेजरी अस्पताल जा रही थी। जहां आरोपी मोहन उर्फ मनोज सेन एवं ललिता बाई ने बहला फुसला कर अलीगढ़ में बड़ी बहन को बेच दिया। जबकि छोटी को अपने पास रखा। इस दौरान बड़ी के साथ लगातार ज्यादती हुई। पीडि़ता के मोबाईल लोकेशन पर पुलिस ने मनोज सेन तथा उसकी पत्नी ललिता को दस्तयाब किया था, जिसके बाद दोनों बहनों को खोज निकाला गया था। किशोरी को 48 हजार रूपए में बेचा गया था।

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