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सोमवार, 7 मई 2018

गैस उपभोक्ताओ से परिवहन के नाम पर हो रही वसूली

कोतमा संभागायुक्त द्वारा गैस उपभोक्ताओ से हो रही अवैध वसूली की लगातार शिकायतो के बाद घर पहुंच सेवा के नाम पर हो रही लूट पर सख्ती से रोक लगाने निर्देश जारी किया गया था, जिस पालन क्षेत्र के गैस एजेंसी संचालको द्वारा नही किया जा रहा है। वहीं गैस एजेंसी संचालक द्वारा गैस रिफलिंग के नाम पर निर्धारित कीमत मई माह मे घर पहुंच सेवा 674.५० रूपए तय होने के बावजूद उपभोक्ताओ से घर पहुंच सेवा के नाम पर 690 रूपए वसूल किया जा रहा है। इतना ही नही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल द्वारा उज्जवला गैस रिफलिंग हेतु संचालको को हाट बाजार जाकर गैस रिफलिंग देने के निर्देश के बाद भी गैस वाहन हाट बाजार नही पहुंच रहे है।
चूल्हे मे बन रहा भोजन
शासन द्वारा धुएं की समस्या से निजात दिलाने के लिए उज्जवला योजना के तहत गैस तो प्रदान कर दी गई। लेकिन हितग्राहियो के रिफलिंग नियमो के अनभिज्ञता के कारण गैस समाप्त हो जाने के बाद पुन: उन्हे सिलेण्डर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिससे वे चूल्हे मे खाना बनाने विवश है।
कम गैस की शिकायत
क्षेत्र मे उपभोक्ताओ को गैस डिलेवरी देते समय कर्मचारियो द्वारा वजन करके नही दिया जाता, जिससे कई बार कम गैस की भी शिकायत सामने आई है, पहले से ही महंगाई से परेशान उपभोक्ताओ को 274 की जगह 290 रूपए वसूले जाने एवं गैस कम मिलने से अर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओ ने कलेक्टर से क्षेत्र मे मची अनियमितता पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।
इनका कहना है
मई माह मे 674. 50 रूपए की कीमत घर पहुंच तय है कोई भी उपभोक्ता इससे अधिक का भुगतान ना करे। संचालको के द्वारा ज्यादा रूपए मांगे जाने पर शिकायत करे तत्काल कार्यवाही होगी।

प्रदीप द्विवेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कोतमा

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