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शनिवार, 4 फ़रवरी 2023

अवैध गांजा रखने के आरोप में तीन आरोपितों को 8-8 वर्ष कठोर कारावास, 75 हजार का अर्थदण्ड

अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश अनूपपुर (स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के विशेष प्रकरण में अपराध की धारा 20 (बी)/8 एनडीपीएस एक्ट के आरोपित 53 वर्षीय जगतप्रसाद गुप्ता पुत्र नानदादी गुप्ता निवासी छातापटपर थाना जैतहरी, 35 वर्षीय राजाराम चौधरी पुत्र रामगोपाल चौधरी, 23 वर्षीय सागर चौधरी पुत्र रामप्रसाद चौधरी दोनो निवासी पोडी, बरबसपुर थाना भालूमाडा को 8-8 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 75हजार रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा ने की। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पुलिस थाना जैतहरी में 16 अक्टूबर 2019 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर बताये हुए स्थान ग्राम छातापटपर गोविन्द चौधरी के घर के पास संदेही व्यक्ति जगत प्रसाद गुप्ता अपने दो साथी राजाराम चौधरी एवं सागर चौधरी के साथ दस्तयाब होने पर संदेहियों की तलाशी में तीनों एक-एक बोरी रखे हुए थे, जिनके अन्दर अवैध गांजा रखा था, जिसे तौलने पर जगत प्रसाद के पास 19 किलो 860 ग्राम, राजाराम चौधरी के पास 18 किलो 860 ग्राम तथा सागर चौधरी के पास 17 किलो 860 ग्राम गांजा पाया गया। प्रत्येक के पास बरामद गांजा में से 50-50 ग्राम पदार्थ परीक्षण हेतु प्रत्येदक कार्यवाही का पंचनामा जप्तशुदा करते हुए विवेचना संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु पेश किया गया, जहां आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई।

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