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सोमवार, 20 फ़रवरी 2023

बिना फर्म के भुगतान पर बिसाहूलाल सिंह सहित 13 ग्रापं के पूर्व सरपंच एवं 13 सचिवो को नोटिस

अनूपपुर। जनपद पंचायत अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत पढौर में वर्ष 2017-18 अन्तर्गत स्वीकृत हैन्ड पम्प उत्खनन एवं प्रतिस्थापना की कार्यों की राशि किसी भी प्रकार की कोई फर्म व जीएसटी नम्बर न होने के बाद भी ईपीओ के माध्यम से राजकुमार शुक्ला के खाते में अंतरित करने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने इसमें संलिप्त 13 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंच एवं 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 28 फरवरी की दोपहर 02:00 बजे उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा हैं कि आपके द्वारा किया गया कृत्य म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के विरुद्ध है, क्यों दण्डात्मक कार्यवाही की जाये?। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा हैं कि ग्राम पंचायत पढौर में कराये गये हैन्ड पम्प उत्खनन का भुगतान एवं प्रतिस्थापना की कार्यों की राशि किसी प्रकार की कोई फर्म व जीएसटी नम्बर न होने के बाद भी ईपीओ के माध्यम से राजकुमार शुक्ला के खाते में अंतरित करने पर जिला पंचायत के मुख्यि कार्यपालन अधिकारी ने इसमें संलिप्त् 13 पूर्व सरपंच एवं 13 पूर्व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। जिसमें ग्राम पंचायत पठौर पूर्व सरपंच उमाकांत सिंह, पूर्व सचिव शम्भू सिंह, ग्रापं मुडधोबा के पूर्व सरपंच पूरन एवं पूर्व सचिव मथुरा प्रसाद केवट, ग्राम पंचायत तितरी पोड़ी पूर्व सरपंच दुलारी, पूर्व सचिव विजय कुमार गुप्त, ग्राम पंचायत दैखल के पूर्व सरपंच पर्वती धुर्वे, पूर्व सचिव सीताराम पनिका,ग्राम पंचायत डूमरकछार के पूर्व सरपंच गीता, पूर्व सचिव रजनीश शुक्ला, ग्राम पंचायत रेउला के पूर्व सरपंच खेलनिया बाई, पूर्व सचिव सुष्मारानी पाण्डेय, ग्राम पंचायत डोला के पूर्व सरपंच शांतिबाई, पूर्व सचिव राजकिशोर शर्मा, ग्राम पंचायत आमाड़ाड के पूर्व सरपंच सुमीना बाई, पूर्व सचिव नेकराम केवट, ग्राम पंचायत पयारी नं.2 पूर्व सरपंच बत्तू बाई, पूर्व सचिव उत्तप पटेल, ग्राम पंचायत भाद की पूर्व सरपंच प्रेमवती, पूर्व सचिव बिसाहूलाल सिंह, ग्राम पंचायत फुलकोना की पूर्व सरपंच उमाबाई, पूर्व सचिव लल्लूराम केवट, ग्राम पंचायत बदरा की पूर्व सरपंच रूपादेवी, पूर्व सचिव खेलावन साहू एवं ग्राम पंचायत खोड़री नं.1 के पूर्व सरपंच स्वाचमीदीन पाव, पूर्व सचिव निरंजन जयसवाल को संबंध में पूर्ण दस्तावेज सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 28 फरवरी की दोपहर 02 बजे उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। साथ कहा हैं कि अनुपस्थिति एवं जबाव समाधान कारक न पाये जाने की दशा में म०प्र० पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के तहत नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वतः उत्तरदायी होगें।

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