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शनिवार, 11 फ़रवरी 2023

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने पर दोनो को दी आजीवन करावास की सजा

अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 302, 201, 120बी भादवि के आरोपी 19 वर्षीय मुकेश राठौर पुत्र लखन राठौर निवासी ग्राम पसला थाना कोतवाली अनूपपुर एवं 26 वर्षीय उर्मिला राठौर पति रामजी राठौर निवासी महुदा थाना जैतहरी को दोषी पाते हुए दोनों को अपराध धारा 302 भादवि के लिए आजीवन कारावास व 3-3 हजार रू. अर्थदण्ड तथा अपराध धारा 201 भादवि के लिए दोनों को पॉच वर्ष का कठोर कारावास तथा 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने की। न्यायालय ने मृतक की माता को एक लाख तथा पुत्र व पुत्री को डेढ-डेढ लाख रू. प्रतिकर देने का आदेश दिया। प्रभारी अभियोजन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 30 जुलाई 2020 को थाना अनूपपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पसला में रामजी राठौर मृत अवस्था में पडा है, और उसकी बाईक वहीं पडी है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके देखा कि बाईक व शव विपरीत दिशा में थे मृतक के सिर के पीछे चोट के निशान थे, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया जिसमे मृत्यु का कारण गला घोंटकर श्वास अवरूद्ध होने तथा सिर में चोट होना पाया गया जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य छिपाने एवं हत्या करने का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपित मुकेश ने मृतक की पत्नी उर्मिला के साथ योजना बनाकर लोहे की रोड से सिर में मारकर एवं गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए हत्या को वाहन दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार किया। विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया।

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