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गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने पर आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश लैगिक अपराध कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 342,323,377,506बी भादवि व 5/6 पाक्सों के प्रकरण के आरोपी को धारा 377 भादवि एवं पाक्सों एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास एवं 1000/ का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की। वहीं न्यायालय ने पॉक्सों अधिनियम की धारा 33 एवं द0प्र0स0 की धारा 357ए एवं पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीडित बालक के पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर राशि दिये जाने का आदेश दिया। अभियोजन मीडिया प्रभारी ने गुरुवार को बताया कि रामनगर थाना में पीडित अपने दोस्तों के साथ कमरे के पास खेल रहा था तभी आरोपित आया और पीडित के दोस्तो को मारकर भगा दिया और पीडित को पकडकर खाली क्वॉटर में ले गया, पीडित से कपडा उतारने के लिए कहा, पीडित ने मना किया, तो पीडित का मॅुह दबाकर उसको नग्न कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम (अप्राकृतिक कृत्यत) किया और डण्डे से मारा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए पीछे की गली में भाग गया, तब पीडित ने घर में घटना की जानकारी अपने मॉ, पिता और भाई को दी पीडित ने घटना की सूचना थाना रामनगर में दी, जिसपर आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक द्वारा साक्ष्य के दौरान 14 साक्षियों के साक्ष्य एवं 24 प्रदर्शो एवं एक आर्टिकल को चिन्हित कराया जिस पर न्यायालय ने प्रस्तुत किये गये तर्क के दौरान डीएनए तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यो से संतुष्ट होकर सजा सुनाई।

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