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मंगलवार, 7 फ़रवरी 2023

7 करोड़ से अधिक की राशि के भुगतान पर तत्कालीन बिजुरी नपा उपयंत्री वंदना अवस्थी निलंबित

अनूपपुर। विगत 3 वर्षो में नगर पालिका बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितताओं पर जांच समीति की रिर्पोट पर तत्कालीन उपयंत्री नपा बिजुरी वंदना अवस्थी द्वारा कूटरचना कर एवं फर्जी नस्तियां बनाकर बिना सामग्री आए 7 करोड़ 27 लाख से अधिक का भुगतान कर आर्थिक क्षति पहुंचाई गई हैं जिस पर उपयंत्री वंदना अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग-शहडोल किया गया हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जारी आदेश में निकाय में विगत 3 वर्षो में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय के आदेश पर सुरेश सेजकर अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश पर जांच समिति द्वारा नगरपालिका बिजुरी का के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंशिक दस्तावेजों के आधार पर जांच प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि निर्माण कार्य से संबंधित नस्तियां उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर पुनः जांच समिति द्वारा नपा बिजुरी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कूटरचना कर एवं फर्जी नस्तियां बनाकर बिना सामग्री आए भुगतान किए जाने की कार्यवाही की गई, जिससे निकाय को कुल राशि रूपये 7 करोड़ 27 लाख 57 हजार 297 की आर्थिक क्षति पहुचाई हुई। जिसके लिए निकाय के अन्य पदाधिकारियों /अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ-साथ तत्कालीन उपयंत्री वंदना अवस्थी भी उत्तरदायी पाई गई हैं। जिसे अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक होने एवं उक्त कृत्य राज्य शासन के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध होने के प्रमाण के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में वर्णित प्रावधानों के भी विपरीत है। मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2015 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वंदना अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अवस्थी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग-शहडोल होगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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