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मंगलवार, 7 फ़रवरी 2023

नाबालिग से छेड-छाड पर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने थाना करनपठार के विशेष प्रकरण में अपराध की धारा 354, 354(ए), 294, 506 भाग-2 भादवि एवं 7, 8 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 48 वर्षीय रामकरण सिंह उर्फ कलरू पुत्र रहन्दु सिंह गोंड निवासी ग्राम कोहका को 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000/- रू. अर्थदण्ड‍ की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रादास महरा ने की। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि थाना करनपठार में पीडिता ने अपने पिता के साथ 23 मार्च 2018 को लिखित सूचना दी कि वह को अपने पडोसी व दीदी के साथ गांव के तालाब में नहाने गई थी, उसी समय रामकरण उर्फ कलरू उसके पास आया और उसकी इज्जित लेने की नियत से उसका हाथ पकडने लगा और जब उसकी दीदी ने विरोध किया तो उसका हाथ छोड,मां-बहन की गालियां देने लगा और उसके सभी कपडे कीचड में फेंक दिया और बोला कि किसी को बताया तो उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा। शिकायत के आधार पर आरोपित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपित को अभिरक्षा में लेते हुए सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां आरोपित पर आरोप सिद्ध पाये जाने पर सजा सुनाई गई।

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