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बुधवार, 6 जून 2018

राजस्व निरीक्षक बजरंग पर 3750 रूपए अर्थदंड

अनूपपुर  कलेक्टर अनुग्रह पी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर के राजस्व निरीक्षक बजरंग सिंह पर 3750 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर ने अर्थदंड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा करा कर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट शाखा अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं। 

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