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गुरुवार, 3 मई 2018

समय पर सेवा न देने पर कलेक्टर ने दो अधिकारियो लगाया शास्ति अर्थदण्ड

अनूपपुर। कलेक्टर अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर ईश्वर प्रधान को एवं राजस्व निरीक्षक डी.पी.दहाईत पर २५-२५ सौ रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर ने अर्थदण्ड की राशि एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं, तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन में भेजने के निर्देश दिए हैं। 

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