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शनिवार, 8 सितंबर 2018

अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया आयुष विभाग को नोटिस



राजेन्द्रग्राम। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रमोद शुक्ला के अधिवक्ता बृजेन्द्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका 20461/2018 मे सुनवाई करते हुए संबधित विभाग एवं अनावेदकों से चार सप्ताह के अंदर जवाब तलब का आदेश दिया है, जिसमे म.प्र. सरकार के अधीनस्थ आयुष मेडिकल विभाग बल्लभ भवन भोपाल, डायरेक्टर आयुष विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल, जिला आयुष अधिकारी भिन्ड, जिला आयुष अधिकारी शहडोल एवं अनुकंपा नियुक्ती पा चुके प्रशांत शुक्ला को अपना पक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर मे नोटिस के माध्यम से तलब किया है। जानकारी के अनुसार पुष्पराजगढ़ निवासी प्रमोद शुक्ला अपने पिता डॉ. सुरेश शुक्ला की आकस्मिक मृत्यु पश्चात अनुकंपा नियुक्ति से असंतुष्ट थे, उन्होने लगातार आयुष विभाग से पत्राचार कर अनुकंपा नियुक्ति मे हुई अनियमितता की शिकायत करते रहे पर आयुष विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रमोद शुक्ला को जब संतोष प्रद जवाब न दे सके तब मजबूर होकर प्रमोद शुक्ला न्यायालय की शरण मे गए जहां अधिवक्ता बृजेद्र मिश्रा ने प्रमोद शुक्ला की तरफ  से पिटीशन दायर किया और प्रमोद शुक्ला के लिए न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। जिसमे उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अनावेदकों को चार सप्ताह के अंदर जवाब तलब का आदेश दिया।

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