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शुक्रवार, 28 सितंबर 2018

अंधे कत्ल के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

अनूपपुरन्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा आरोपी सोभनाथ राठौर पिता बोधी राठौर निवासी ग्राम बर्री वार्ड क्रमांक 9 को धारा 302, २०१ अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) व्ही का सिद्ध पाते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपए के जुर्माने एवं धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए के जुर्माने एवं धारा 3 (2) व्ही अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपए के अर्थदंड के दंडादेश सें दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 13 नवम्बर 2017 को स्टेशन मास्टर ने कोतवाली अनूपपुर में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि किलोमीटर 1872/03 के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। सूचना पर थाना कोतवाली ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया गया। जहां उसकी पहचान गोपी बैगा के रूप में की गई। मृतक के गर्दन के पीछे धारदार हथियार से चोट के निशान पाए जाने पर हत्या की आशंका पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना एसडीओपी उमेश गर्ग द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पता चला की घटना दिनांक को शोभनाथ राठौर द्वारा गोपी बैगा को शराब पिलाया और उसके बाद कुल्हाडी से मारकर उसकी हत्या कर लाश को रेलवे लाईन पर रख दिया और कुल्हाडी वहीं पर फेंक दिया। जहां रेलवे स्टॉफ द्वारा रेलवे ट्रेक पर शव पड़े होने की सूचना कोतवाली अनूपपुर को दी। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा मामले में शासन की ओर से पैरवी की गई जिसमें उन्होने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए राज्य शासन ने जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित कर प्रकरण को सिद्ध करने दिए तर्क पर न्यायालय द्वारा सहमति जताते हुए आरोपी को सिद्ध दोष पर उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है। 

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