अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी अनुग्रह पी ने बताया निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग जनो की परिभाषा विस्तृत
है। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों
को बताया कि ऐसे सभी व्यक्ति जैसे वृद्ध नागरिक (70 वर्ष की उम्र से अधिक), गर्भवती महिलाएं (7 महीने से ऊपर), लैक्टेटिंग माताएं (42 दिन) आदि जिन्हें आवागमन
में परेशानी है को भी निर्वाचन हेतु दिव्यांग जन की विस्तृत परिभाषा अंतर्गत चिन्हांकन
हेतु कहा है। ताकि निर्वाचन के समय वोलंटियर्स की मैपिंग एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध
कराइ्र जा सकें।
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