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मंगलवार, 18 सितंबर 2018

एडवोकेट प्रोटेक्सन एक्ट अधिनियम में संसोधन के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

कोतमा। सोमवार को नगर के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्सन एक्ट अधिनियम में संसोधन के विरोध में अपर सत्र न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के नाम एवं एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अधिनियम की धारा ३० एवं ३४ में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो उचित नही है। धारा ३४ अधिवक्ता अधिनियम करने, जजेस एकाउन्ट बिल्टी बिल तुरंत लाया जाए पूर्र्व कैप्टन हरीश उत्पल का प्रकरण व कामकार का प्रकरण म.प्र.उच्च न्यायालय कि निर्णीत प्रकरण प्रवीण पाण्डेय के प्रकरण पर पुर्नविचार करने हेतु संविधान पीठ बनाई जाकर उक्त प्रकरणो को पुर्नविलोपित किया जाए। हायर एजुकेसन बिल ना लाया जाए न ही लागू किया जाए। न्यायाधिपतियों के चयन में उच्च न्यायालय के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी एवं उच्चतम न्यायालय के लिए विधिक परिषद पदाधिकारियों की राय मंगाई जाए,व उनकी राय पर विचार किया जाए। एडवोकट प्रोटेक्सन एक्ट केन्द्रीय अधिनियम के रूप में बनाया जाए एवं अगले सत्र में लागू किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष राजेश सोनी, उपाध्यक्ष मो.इस्तियाक,जसवीर सिंह, शिव कुमार विश्वकर्मा, मुकेश षुक्ला,त्रिवेणी शंकर तिवारी, गोरे लाल नामदेंव, संजीव जायसवाल, सहित अधिवक्तागण शामिल थे।






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