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शुक्रवार, 28 सितंबर 2018

इंटरनेट के माध्यम से दवा की बिक्री के विरोध में दवा विक्रेताओं ने सौंपा ज्ञापन



अनूपपुर इंटरनेट के माध्यम से दवा की बिक्री के विरोध में ई फार्मेसी को नियमित करने हेतु ड्रग्स और और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (नियम परिवर्तन) करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जीएसआर 817,२८ अगस्त 2018 के विरोध में 28 सितम्बर को जिले भर के लगभग आधा सैकडा दवा विक्रेताओं ने अपनी अपनी दवा दुकाने बंद कर संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंच जिला दवा विक्रेता संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अनूपपुर नादिमा शीरि को ज्ञापन सौंपा गया। जहां ज्ञापन के माध्यम से दवा विक्रता संघ के सचिव राजेश जैन ने बताया कि कुछ व्यावसायिक आईटी का उपयोग कर इंटरनेट एवं बेव पोर्टल के माध्यम से दवाओं की बिक्री कर रहे है जो सीधे मरीजो या उपभोक्ताओं के लिए किसी भी प्रारूप में दवाओं की बिक्री का यह प्रयास ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लघंन और अनदेखी है। जिसके विरोध में पूर्व में भी संगठन द्वारा ज्ञापन सौपा गया था। संस्था द्वारा बहुत से उदाहरणो सहित डीजीसीआई कार्यालय और राज्य ड्रग कंट्रोलर, आयुक्तो एवं अन्य को इस बात की पुष्टि भी की गई कि इंटरनेट या वेब पोर्टल का उपयोग कर दवाओं की बिक्री अवैध है, बावजूद इसके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की जिसके द्वारा ड्रग एवं कॉस्मेटिक अधिनियम के नियमों में संशोधन को प्रस्तावित किया गया है जिसका विरोध हमारे संगठन द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एशोसिएशन की संयुक्त समन्वय समिति की मुबंई में 5 सितम्बर को आयोजित बैठक में इस नोटिफिकेशन पर वृहद चर्चा एवं विवेचना की गई एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, नियम 1945 के नियमो में प्रस्तावित संशोधनो तथा इनकम टैक्स एक्ट 2000 में संशोधन को, जो की इंटनरनेट पर दवा बिक्री का विनियमित करने का प्रयास है का पूर्ण विरोध का निर्णय लिया गया है।  इंटरनेट के माध्यम से भारत में दवा की बिक्री की अनुमति देना न केवट 8.50 लाख दवा विक्रेताओं को पंगु बना देगा बल्कि बडे पैमाने पर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं ज्ञापन सौपने वालो में जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विनोद शर्मा, संगठन सचिव दीपक कुमार सोनी सहित लगभग जिले के आधा दर्जन दवा विक्रेता उपस्थित रहे।


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