https://halchalanuppur.blogspot.com

मंगलवार, 5 जून 2018

नव नियुक्त आरक्षक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाई नौकरी

शपथ पत्र दे अपनी असली जाति का किया खुलासा, एसपी ने नियुक्त समाप्त कर दिए एफआईआर के निर्देश
अनूपपुर व्यापंम के तहत वर्ष 2017-18 में एसटी कोटे से निकली पुलिस विभाग के आरक्षक (चालक) पद भर्ती प्रक्रिया में 30 वर्षीय युवक राहुल जाट पिता भागचंद्र जाट निवासी सनवाद जिला खरगौन को अनूपपुर जिला आवंटित किया गया। जहंा पुलिस अधीक्षक ने 2 जून को आरक्षक के पद पर युवक का चयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया और युवक ने नियुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से 2 जून को ही आरक्षक पद पर पदभार ग्रहण कर लिया और 4 जून को आरक्षक राहुल जाट ने फर्जी पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र के माध्यम से अपनी जाति एसटी न होकर एससी होना तथा वर्ष 2011 में बनी जाति प्रमाण पत्र फर्जी होना बताया। जिस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने 5 जून को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने निर्देश दिए।
दूसरे दिन ही एसपी ने की नियुक्त समाप्त
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राहुल जाट द्वारा वर्ष 2017 में एसटी कोटे से व्यापंम परीक्षा में आवेदन देकर परीक्षा उत्तीर्ण की। जहां उसने एसटी का प्रमाण-पत्र लगाकर भील जाति का होना बताया जिसके आधार पर उसे अनूपपुर जिला आवंटित हुआ एवं जिले में गठित चयन टीम ने राहुल जाट के आवेदन के संपूर्ण दस्तावेजो की जांच कर रिर्पोट पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार को सौंपी, जिस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने राहुल का चयन करते हुए उसकी नियुक्त कर दी। वहीं आरक्षक ने अपनी ज्वाइनिंग के दूसरे दिन 4 जून को पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जाति एसटी होना बताते हुए शपथ पत्र दिया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 5 जून को नव नियुक्त आरक्षक की नियुक्त तत्काल समाप्त कर सूचना पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजते हुए कोतवाली अनूपपुर में 5 जून को आरोपी राहुल जाट के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किए जाने की बात कही गई।
पूर्व में भी फर्जी भर्ती पर हो चुकी एफआईआर
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में 10 वीं की फर्जी अंकसूची लगाकर आरक्षक बने पंकज चौधरी निवासी उमरिया के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने कोतमा थाने में एफआईआर की गई थी। मामले में आरक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में पंकज चौधरी द्वारा लगाए गए 10 वीं की अंकसूची की जांच कराई गई, जांच में अंक सूची फर्जी पाया गया तथा 30 जून 2017 को पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक पंकज चौधरी की सेवा समाप्त करते हुए 1 जुलाई 2017 को कोतमा थाने में धारा 420, 467, 468 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। जहां पुलिस ने अब तक आरोपी पंकज चौधरी की गिरफ्तारी नही कर पाई है।
इनका कहना है
एसटी कोटे में आरक्षक की नियुक्त हुई थी, जिस पर आरक्षक स्वयं मेरे पास उपस्थित शपथ पत्र देते हुए अपनी जाति एससी बताया, जिसके बाद उसकी नियुक्त तत्काल समाप्त कर एफआईआर के निर्देश दिए गए।

सुनील कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

एक साथ उठी तीनो युवको की अर्थी, मोहल्ले में पसरा मातम

रात में खड़े ट्रक में जा घुसे तीन बाइक सवार युवक, तीनों की मौत  अनूपपुर। जिला मुख्यावलय में बुधवार देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक एक बाईक पर ती...