कोतमा। थाना कोतमा के गोविंदा कॉलरी
में निवास करने वाली स्कूली छात्रा को स्कूल एवं ट्यूशन आने-जाने के दौरान रास्ते में
अज्जू रसूल उम्र 22 वर्ष द्वारा अश£ील टिप्पडी एवं छेडछाड करने से मना करने तथा नही मानने
पर छात्रा की शिकायत पर पुलिस 5 सितम्बर को आरोपी के खिलाफ धारा 509 एवं लैगिंक अपराध
से बालको का संरक्षण अधिनियम की 2012 की धारा 11 एवं 12 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी
को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार अज्जू रसूल पिता नवी रसूल द्वारा कक्षा 9वीं
मे अध्ययनरत छात्रा को बीते 1 माह से लगातार स्कूल एवं टयूशन आने जाने के दौरान गंदे
इशारे करने तथा छात्रा के आगे पीछे घुमाकर लगातार उसे परेशान कर रहा था। घटना के बाद
परिजनो एवं वार्डवासियो द्वारा थाना पहुंच इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई।
जहां पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उसे न्यायालय पेश किया गया जहां से
उसे जेल भेज दिया गया।
इनका कहना है
छात्रा की शिकायत पर तत्काल आरोपी
को पकडते हुए विभिन्न धाराओ के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय मे पेश किया गया है।
राकेश वैश्य, थाना प्रभारी कोतमा
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